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सीधी पेशाब कांड : सिंगर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ FIR दर्ज, आरोपी को RSS की ड्रेस में दिखाया; शेयर किया ये पोस्ट

भोपाल/इंदौर मध्य प्रदेश के सीधी में हुए पेशाब कांड को लेकर इंदौर में भी एक शिकायत दर्ज हुई है, जहां पर बिहार की एक गायिका द्वारा इस पेशाब कांड को संघ से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की गई है। यह मामला भाजपा के संज्ञान में आने के बाद भाजपा विधि प्रकोष्ठ महानगर संयोजक निमिष पाठक द्वारा देर रात छोटी ग्वालटोली पर शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं, शुक्रवार सुबह एमजी रोड थाने पर महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई।

जानें पूरा मामला

पूरे मामले को लेकर निमिष पाठक द्वारा बताया गया कि नेहा सिंह राठौर नामक महिला द्वारा अपने ट्विटर पर संघ की वेशभूषा में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। शिकायतकर्ता ने यह भी आवेदन दिया कि जिस तरह से गायिका नेहा सिंह राठौर द्वारा यह ट्वीट किया गया, उसमें संघ की मूसा का उल्लेख किया गया है। इस चित्र से संघ की छवि धूमिल होती दिखाई देती है, जहां पर आवेदन कर्ता द्वारा मामले में आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में भी प्रकरण दर्ज करने का आवेदन दिया गया है।

वहीं, इसी प्रकार के एक अन्य मामले में एमजी रोड थाने पर सुरेंद्र अलावा एडवोकेट द्वारा एक आवेदन दिया गया है। जिसमें राकेश मुजाल्दा द्वारा एक ट्विटर पर सीधी पोस्ट को लेकर ही एक ट्वीट किया गया। ट्वीट में आरएसएस की वेशभूषा पहने एक युवक को दिखाया गया। जिसके बाद छोटी ग्वालटोली थाना और एमजी रोड थाना क्षेत्र में अलग-अलग फरियादी द्वारा दो अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराई गई। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

भोपाल में भी नेहा सिंह ठाकुर के खिलाफ FIR

सीधी मामले में विवादित पोस्ट शेयर करने के बाद बिहार की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ रानी कमलापति थाने में FIR दर्ज की गई है। सीधी घटना के आरोपी को RSS की ड्रेस में दिखाया गया है। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के मीडिया प्रभारी ने शिकायत दर्ज कराई है।

क्या है मामला ?

मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक आदिवासी युवक पर पेशाब करने का एक वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस मामले में सीधी पुलिस ने मंगलवार देर रात आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी की पहचान प्रवेश शुक्ला के तौर पर हुई है, जो भाजपा से जुड़ा बताया जाता है। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294 एवं 504 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

(इनपुट – हेमंत नागले)

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