
NDA की तरफ से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद रविवार को विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनसीपी चीफ शरद पवार ने बताया कि मार्गरेट अल्वा विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी।
11 अगस्त को समाप्त हो रहा है वेंकैया नायडू का कार्यकाल
देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 11 अगस्त को समाप्त हो रहा है। इससे पहले देश के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ऐसे में अब हर किसी की नजर राष्ट्रपति चुनाव के साथ-साथ उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी टिक गई है।
संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार मौजूदा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के पहले नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।
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कैसे होता है उपराष्ट्रपति चुनाव ?
उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। दोनों सदनों के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं और हर सदस्य केवल एक वोट ही डाल सकता है। राष्ट्रपति चुनाव में चुने हुए सांसदों के साथ विधायक भी मतदान करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं।