
दिल्ली कोर्ट से पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है। एयरसेल मैक्सिस मामले में कोर्ट ने सीबीआई-ईडी मामलों में पी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम को नियमित जमानत दी गई। इससे पहले दोनों ही इस मामले में अग्रिम जमानत पर थे।
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मामले में चल रही जांच
एयरसेल-मैक्सिस मामले में सीबीआई और ईडी पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ जांच कर रही हैं। बता दें कि सीबीआई और ईडी ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में केस किया है।
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क्या है मामला ?
ये मामला एयरसेल-मैक्सिस समझौते के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की ओर से दी गई मंजूरी में कथित अनियमितता से जुड़ा है। इस समझौते को साल 2006 में मंजूरी दी गई थी। बता दें कि उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और पी चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे।
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आरोप क्या लगाया था ?
सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया था कि चिदंबरम ने वित्त मंत्री के रूप में अपनी क्षमता से परे जाकर समझौते को मंजूरी दी थी। जिससे कुछ व्यक्तियों को लाभ मिल सके और उन्हें इसके लिए रिश्वत मिल सके। उन पर आरोप था कि उन्होंने एफआईपीबी की मंजूरी के लिए 305 करोड़ रुपये लिए थे। हालांकि कार्ति और उनके पिता ने इन आरोपों से इनकार किया था।
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