
भोपाल/ जबलपुर। अदालत की अवमानना पर छतरपुर के तात्कालीन कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और एडिशनल कलेक्टर अमर बहादुर सिंह को सात- सात दिन की कैद और 2-2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्यपीठ के जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने दोनों आईएएस अधिकारियों को अदालत की अवमानना के एक मामले में ये सजा सुनाई।
सजा सुनाते समय दोनों अफसर कोर्ट में मौजूद थे, जिन्हें फैसले के बाद सुरक्षा कर्मियों ने पकड़कर रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठा लिया। हालांकि, हाईकोर्ट की एकलपीठ के इस आदेश के खिलाफ अधिकारियों के अधिवक्ता ने तत्काल चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली युगलपीठ में अपील की, जिसके बाद इस सजा पर फिलहाल स्टे मिल गया है।
महिला कर्मचारी को हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी किया टर्मिनेट
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता वीके त्रिपाठी के मुताबिक छतरपुर जनपद पंचायत में रचना द्विवेदी नाम की एक महिला संविदा पर कार्यरत थीं। 2020 में उनका तबादला छतरपुर से बड़ामलहरा कर दिया गया। इसके बाद महिलाकर्मी ने हाईकोर्ट में शरण ली। उच्च न्यायालय के आदेश के तहत ये साफ कर दिया गया कि संविदा कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता, लिहाजा उसे वापस पदस्थ किया जाए। कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर ने हाईकोर्ट के आदेश को न मानते हुए महिला को वापस ज्वाइन नहीं कराया। बाद में संविदा महिलाकर्मी को बर्खास्त कर दिया गया। महिला ने इसके खिलाफ अदालत में अवमानना का केस लगाया। अदालत की कार्रवाई के दौरान भी छतरपुर के तात्कालीन कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर द्वारा जवाब पेश नहीं किए गए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने दोनों अफसरों को सजा सुनाते हुए जुर्माना ठोक दिया।
चीफ जस्टिस की डबलबेंच ने दिया सजा पर स्टे
एकलपीठ के इस आदेश के बाद भी तात्कालीन छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और तात्कालीन एडिशनल कलेक्टर अमर बहादुर ने हाईकोर्ट मे चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली युगलपीठ में अपील की। आईएएस अफसरों की तरफ से पैरवी करते हुए अधिवक्ता संजय अग्रवाल और अनुज अग्रवाल ने बताया कि उनके आवेदन पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने सजा पर स्टे दे दिया। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई की तरीख तय नहीं हुई है।
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— Peoples Samachar (@psamachar1) August 18, 2023