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देश को आज मिलेगा नया उपराष्ट्रपति… जगदीप धनखड़-मार्गरेट अल्वा के बीच मुकाबला, जानें किसका पलड़ा भारी

देश को आज नया उपराष्ट्रपति मिलने वाला है। उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA के उम्मीदवार पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। वहीं विपक्ष ने कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाया है। इस चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतदान करेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसके बाद तुरंत काउंटिंग होगी और देर शाम तक निर्वाचन अधिकारी देश के नए उपराष्ट्रपति के नाम की घोषणा कर देंगे।

संसद के दोनों सदनों में कुल 788 सदस्य

संसद के दोनों सदनों में कुल मिलाकर 788 सदस्य हैं, लेकिन राज्यसभा में अभी 8 सीटें खाली हैं। ऐसे में 780 वोट में से जिसे भी 391 वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव से दूर रहने की बात कही है। TMC के 36 सांसद हैं। इस तरह 744 सांसद वोटिंग में हिस्सा लेंगे। आंकड़ों के हिसाब से NDA कैंडिडेट और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ की स्थिति मजबूत दिख रही है।

BJP के वोट ही धनखड़ को जिताने के लिए काफी

लोकसभा में भाजपा के पास 303 सदस्य हैं, जबकि राज्यसभा में उसके सदस्यों की संख्या 91 है। इसका अर्थ है कि भाजपा बिना किसी अन्य दल की मदद के अपने उम्मीदवार को जिताने में सक्षम है। इसमें मनोनीत सदस्य भी वोट डालते हैं।

अल्वा के पक्ष में कितने वोट?

अभी तक के जो आंकड़े हैं, उसके अनुसार अल्वा को कांग्रेस के 84, डीएमके के 34, एनसीपी के नौ, आरजेडी के छह, समाजवादी पार्टी के छह, टीआरएस के 16, आम आदमी पार्टी के 10, झामुमो के तीन सदस्य वोट दे सकते हैं। इस तरह से अल्वा के पक्ष में 168 वोट आसानी से मिल सकते हैं।

धनखड़ बनाम अल्वा

71 वर्षीय धनखड़ भाजपा नेता रहे हैं और राजस्थान के जाट समुदाय से आते हैं। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने से पहले तक वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। वहीं विपक्ष की उम्मीदवार 80 वर्षीय मार्गरेट अल्वा कर्नाटक से आती हैं और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रही हैं।

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10 अगस्त को समाप्त हो रहा है वेंकैया नायडू का कार्यकाल

देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। इससे पहले देश के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ऐसे में अब हर किसी की नजर राष्ट्रपति चुनाव के साथ-साथ उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी टिक गई है।
संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार मौजूदा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के पहले नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। 11 अगस्त को नए उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा।

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