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राहुल गांधी को नहीं मिली राहत, सावरकर पर विवादित बयान मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की  याचिका

वीर सावरकर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। राहुल गांधी ने निचली अदालत द्वारा जारी समन और लगाए गए जुर्माने को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि उनके पास सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने का विकल्प है। इसलिए इस याचिका पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत सुनवाई नहीं की जा सकती।

सावरकर पर टिप्पणी को लेकर विवाद

यह मामला 17 नवंबर 2022 का है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अकोला में वीर सावरकर के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान दिया था। शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडेय ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की यह टिप्पणी न सिर्फ सावरकर, बल्कि देश के अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का भी अपमान है। राहुल ने सावरकर को ‘अंग्रेजों का पेंशनर’ कहकर संबोधित किया था।

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