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शाजापुर से पूर्व विधायक हुकुम सिंह कराड़ा की याचिका खारिज, विधानसभा चुनाव में डाक मत पत्रों की गिनती में हेराफेरी के लगे थे आरोप

शाजापुर से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा द्वारा विधानसभा चुनाव में डाक मत पत्रों की गिनती में हेराफेरी करने का आरोप लगाते हुए इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे इंदौर हाईकोर्ट के न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

चुनाव में डाक मत पत्रों की गिनती में हेराफेरी का आरोप

दरअसल, विधानसभा चुनाव के दौरान शाहजहांपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की ओर से अरुण भीमावत को प्रत्याशी बनाया गया था। वहीं, कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री और विधायक हुकुम सिंह कराड़ा मैदान में उतरे थे। इस चुनाव में अरुण भीमावत को जीत मिली थी। इसके बाद हुकुम सिंह कराड़ा द्वारा डाक मत पत्रों के गिनती सहित मतगणना में हेरा फेरी करने का आरोप लगाते हुए एक याचिका इंदौर हाईकोर्ट में दायर की थी।

इस याचिका में विधायक अरुण भीमावत की ओर से पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता तथा इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पैरवी की थी। इस मामले में सोमवार को इंदौर की हाईकोर्ट बेच ने अपना फैसला सुनाते हुए हुकुम सिंह कराड़ा की याचिका निरस्त कर दी है।

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