
नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 16 अप्रैल को तलब किया है। अधिकारियों ने कहा कि केजरीवाल को जांच दल के सवालों का जवाब देने के लिए सुबह 11 बजे एजेंसी मुख्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आरोप है कि दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति में शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने के लिए कुछ डीलरों को फायदा पहुंचाया गया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी।
हालांकि, आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस आरोप को खारिज किया था। यह नीति बाद में वापस ले ली गई थी। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने 17 अगस्त 2022 को प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कहा था कि यह आरोप लगाया गया है कि आबकारी नीति में संशोधन, लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देना, लाइसेंस शुल्क में छूट/कमी, अनुमोदन के बिना एल-1 लाइसेंस का विस्तार आदि सहित अनियमितताएं की गईं।
झूठे सबूत देकर कोर्ट को गुमराह कर रहा ईडी : केजरीवाल
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि शराब नीति केस में प्रवर्तन निदेशालय(ED) झूठे सबूतों से अदालत को गुमराह कर रहा है। केजरीवाल ने विधानसभा परिसर में अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों से आज कहा कि ईडी का कहना है कि पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने फोन तोड़ दिए, जबकि उनमें से कई फोन ईडी की ही कस्टडी में हैं। यह सारा मामला ही झूठा और मनगढ़ंत है। उन्होंने कहा कि ईडी लोगों को प्रताड़ति करके और दबाव डालकर झूठे बयान ले रहा है।
Arvind Kejriwal will appear before CBI for questioning: AAP
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— ANI Digital (@ani_digital) April 14, 2023
सिसोदिया पर लगे हैं ये आरोप
जांच एजेंसी ने सिसोदिया को दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) की आबकारी नीति में अनियमितताओं के संबंध में गिरफ्तार किया था। आरोप हैं कि दिल्ली की आबकारी नीति में शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए बदलाव किए गए और उनसे मोटी रकम वसूली गई। कोर्ट में सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई बार-बार एक ही सवाल पूछकर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है।
26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया
मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। दो दिन बाद उन्होंने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली के डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 4 मार्च 2023 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) रिमांड बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई को दो दिन की और रिमांड मंजूर की थी। कोर्ट ने 51 वर्षीय सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस भी जारी किया और मामले को 10 मार्च के लिए लिस्टेट किया है।
हालांकि, सीबीआई सिसोदिया की रिमांड बढ़वाना चाहती है। उसने कोर्ट में कहा था- अभी भी असहयोगी हैं और हमें दो व्यक्तियों के साथ उनका आमना-सामना करने के लिए और हिरासत की आवश्यकता है। सीबीआई ने अदालत से कहा था- सिसोदिया के मेडिकल में काफी समय चला गया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने में एक पूरा दिन चला गया, जिसे खारिज कर दिया गया।”
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सिसोदिया की तरफ से सीबीआई की रिमांड का विरोध करते हुए वरिष्ठ वकील ध्यान कृष्णन ने कहा कि पहले दिन से आज तक में क्या अंतर है? क्या मेरे घर और ऑफिस में छापा मारने, मुझे सीबीआई हिरासत में रखने से कोई दस्तावेज तैयार होगा? क्या इसका कोई तर्क है?
सीबीआई को लेकर सिसोदिया ने कोर्ट में कही ये बात
सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में कहा- सीबीआई के अधिकारी मेरी देखभाल कर रहे हैं और सम्मानपूर्वक व्यवहार कर रहे हैं। किसी तरह की थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन वे मुझे रोजाना 9-10 घंटे बैठा रहे हैं और वही सवाल बार-बार पूछ रहे हैं। यह मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं है।” इस पर कोर्ट ने सीबीआई को बार-बार सवाल नहीं पूछने का निर्देश दिया। आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता ने एक ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत याचिका में कहा कि उन्हें हिरासत में रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है।
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