
इंदौर। हनी ट्रैप प्रकरण में गुरुवार को उच्च न्यायालय इंदौर में जस्टिस सुबोध अभ्यंकर कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट के समक्ष आरोपी आरती दयाल तथा श्वेता की ओर से अधिवक्ता यावर खान उपस्थित हुए। उन्होंने अनुरोध किया कि आरोपियों की कार तथा बैंक खातों को डिफ्रीज करने के आदेश दिए जाए। बैंक में आरोपियों का पूर्व से पैसा जमा था।
मकान मालिक ने लगाई थी याचिका
इस दौरान रोचक मोड़ तब आया जब एक अन्य याचिका आरती दयाल के मकान मालिक अनामिका की ओर से पेश की गई थी। जिसमें उन्होंने कहा कि उनके मकान पर पुलिस ने ताला लगा दिया है। जिसकी चाबी दिलवाई जाए। कोर्ट के समक्ष यह तथ्य आया की आरती दयाल जिंदा है कि नहीं। इस बात की पुष्टि करा ली जाए। इस पर कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए कि जांच करें कि आरती दयाल जिंदा है अथवा नहीं।
आरती दयाल की ओर से अधिवक्ता यावर खान उपस्थित हुए और बताया कि उनकी पक्षकार जीवित है और उसका सुपुर्दनामा आवेदन पेंडिंग है, जिस पर आदेश दिए जाएं। फिर कोर्ट ने कुछ दस्तावेजों की पूर्ति के लिए पेशी बढ़ा दी।
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— Peoples Samachar (@psamachar1) March 16, 2023