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अब 17 साल की उम्र में ही Voter ID के लिए अप्लाई कर सकेंगे युवा, जानें पूरी प्रक्रिया

देश के युवा मतदाताओं के लिए बड़ी खबर है। निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। जो युवा 17 साल के हो चुके हैं अब उन्हें मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरे होने का इंतजार नहीं करना होगा। निर्वाचन विभाग मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि ऐसे युवा अब 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

18 की उम्र पूरा होना जरूरी नहीं

चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक, जिन लोगों की आयु 1 जनवरी 2023 में 18 साल पूरी हो रही है, वह भी वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि युवा जब पूरे 18 साल का हो जाए तभी आवेदन कर सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने सभी राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को नए नियम और निर्देश जारी कर दिए हैं।

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सभी राज्यों को दिशा-निर्देश जारी

चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के सीईओ, ईआरओ, एईआरओ को टेक इनेबल्ड सॉल्यूशंस पर काम करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके लिए चुनाव आयोग एक नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाने जा रहा है। जिसके लिए आपको आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी। हालांकि, इसकी बाध्यता नहीं है और यह आवेदनकर्ता स्वेच्छा से यह जानकारी दे सकते हैं।

आधार कार्ड को भी किया जाएगा Voter ID से लिंक

चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को लेकर बताया है कि आधार नंबर को वोटर लिस्ट डेटा से जोड़ने के लिए संशोधित रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मतदाताओं के आधार कार्ड की डिटेल लेने के लिए प्रावधान किया गया है। मौजूदा मतदाताओं की आधार नंबर लेने के लिए एक नया फॉर्म-6 बी लाया गया है। हालांकि, वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए किसी भी आवेदन को मना नहीं किया जाएगा और किसी व्यक्ति द्वारा आधार नंबर नहीं देने या सूचित करने में असमर्थता के लिए मतदाता सूची में कोई प्रविष्टि नहीं हटाई जाएगी।

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