
नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति केस में CBI के केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। सोमवार को कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की कस्टडी 14 दिन (3 अप्रैल तक) बढ़ा दी है। फिलहाल, मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के मामले में 22 मार्च तक ईडी की रिमांड पर हैं। आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में सिसोदिया प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में हैं।
ED ने कोर्ट में क्या कहा था
जांच एजेंसी ने कोर्ट में कहा था कि, मनीष सिसोदिया से CCTV की निगरानी में पूछताछ की जा रही है। जांच अहम मोड़ पर है अगर अभी हिरासत नहीं मिली तो सब मेहनत बेकार जाएगी। वहीं सिसोदिया के वकील ने पक्ष रखते हुए कहा था कि, एजेंसी पूछताछ के नाम पर उन्हें सिर्फ इधर-उधर बैठाती है।
ईडी ने कहा था कि, मामले की शिकायत होते ही मनीष सिसोदिया ने 22 जुलाई को मोबाइल बदला था। ईडी ने दावा किया कि सिसोदिया के कम्प्यूटर से मिले मार्च 2019 के दस्तावेजों में 5 फीसदी कमीशन था जो सितंबर 2022 में बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया था।
ED ने सिसोदिया को 9 मार्च को किया था गिरफ्तार
दिल्ली शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने सिसोदिया को 9 मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। इसके बाद 10 मार्च को सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की 7 दिन (17 मार्च तक) की रिमांड ईडी को दी थी, जो 17 मार्च को खत्म हो गई। जिसके बाद कोर्ट ने 5 दिन (22 मार्च तक) की और रिमांड बढ़ा दी थी।
तिहाड़ जेल में बंद हैं मनीष सिसोदिया
शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार (6 मार्च) को उन्हें 20 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया। स्पेशल CBI जज एमके नागपाल ने सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। सिसोदिया को 2 दिन की रिमांड के बाद आज (6 मार्च) को कोर्ट में पेश किया गया था। सिसोदिया अभी तक कुल 7 दिन की सीबीआई रिमांड पर रह चुके हैं।
सिसोदिया पर लगे हैं ये आरोप
जांच एजेंसी ने सिसोदिया को दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) की आबकारी नीति में अनियमितताओं के संबंध में गिरफ्तार किया था। आरोप हैं कि दिल्ली की आबकारी नीति में शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए बदलाव किए गए और उनसे मोटी रकम वसूली गई। कोर्ट में सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई बार-बार एक ही सवाल पूछकर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है।
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26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया
मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। दो दिन बाद उन्होंने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली के डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 4 मार्च 2023 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) रिमांड बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई को दो दिन की और रिमांड मंजूर की थी। कोर्ट ने 51 वर्षीय सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस भी जारी किया और मामले को 10 मार्च के लिए लिस्टेट किया।
सीबीआई ने कोर्ट में कहा था- अभी भी असहयोगी हैं और हमें दो व्यक्तियों के साथ उनका आमना-सामना करने के लिए और हिरासत की आवश्यकता है। सिसोदिया की तरफ से सीबीआई की रिमांड का विरोध करते हुए वरिष्ठ वकील ध्यान कृष्णन ने कहा था कि, पहले दिन से आज तक में क्या अंतर है? क्या मेरे घर और ऑफिस में छापा मारने, मुझे सीबीआई हिरासत में रखने से कोई दस्तावेज तैयार होगा? क्या इसका कोई तर्क है?
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सीबीआई को लेकर सिसोदिया ने कोर्ट में कही थी ये बात
सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में कहा- सीबीआई के अधिकारी मेरी देखभाल कर रहे हैं और सम्मानपूर्वक व्यवहार कर रहे हैं। किसी तरह की थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन वे मुझे रोजाना 9-10 घंटे बैठा रहे हैं और वही सवाल बार-बार पूछ रहे हैं। यह मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं है।” इस पर कोर्ट ने सीबीआई को बार-बार सवाल नहीं पूछने का निर्देश दिया। आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता ने एक ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत याचिका में कहा कि उन्हें हिरासत में रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है।
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