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पेड न्यूज केस : गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अब ये नई तारीख तय की गई

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को पेड न्यूज मामले में होने वाली सुनवाई टल गई है। बताया जा रहा है कि अब अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। गौरतलब है कि गृहमंत्री डा. नरोत्‍तम के खिलाफ पेड न्‍यूज के इस मामले में केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 23 जून 2017 को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10A के तहत 3 साल के लिए नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य ठहराया था। इस फैसले के खिलाफ नरोत्तम ने मप्र हाईकोर्ट में अपील की थी।

गृह मंत्री के राजनीतिक भविष्य का फैसला

बता दें कि इस मामले की सुनवाई 2 मार्च को होनी थी लेकिन इसे टाल कर 12 अप्रैल तक किया गया था। इस मामले की ये अंतिम सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिश्रा की विधायकी और अगले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी टिकी है।

क्या है मामला?

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ राजेन्द्र भारती ने 2009 में निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी। इसमें उन्होंने मिश्रा पर 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज छपवाने का आरोप लगाया था। करीब 8 साल चली सुनावई के बाद आयोग ने 46 खबरों को पेड न्यूज की कैटेगरी में मानते हुए 23 जून 2017 को RPI एक्ट की धारा 10A के अंतर्गत नरोत्तम मिश्रा को 3 साल के लिए अयोग्य ठहरा दिया था।

मामला राजनीतिक था और दबाव बन सकता था, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मामला दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया था। वहां से फैसला मिश्रा के पक्ष में नहीं आया। तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। राजेंद्र भारती की ओर से कपिल सिब्बल, पी. चिदंबरम और विवेक तन्खा जैसे वरिष्ठ वकील पैरवी कर रहे हैं।

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