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उन्नाव रेप केस: पूर्व MLA कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत, बेटी की शादी में होगा शामिल; दिल्ली HC का फैसला

उन्नाव दुष्कर्म मामले के दोषी भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। कुलदीप सिंह सेंगर ने बेटी की शादी के लिए अंतरिम जमानत और सजा रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए सेंगर को 27 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक के लिए जमानत दी है। पूर्व विधायक जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

कब है पूर्व विधायक की बेटी की शादी?

उन्नाव रेप केस में दोषी और उम्रकैद की सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी की शादी अगले महीने है। 18 जनवरी से शादी के प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं, जबकि शादी आठ फरवरी को है। बता दें कि, कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 में उन्नाव में महिला से बलात्कार के केस में दोषी ठहराया गया था और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इस समय सेंगर दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं।

2017 में नाबालिग से किया था रेप

कुलदीप सेंगर को साल 2017 में किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया था। नाबालिग लड़की ने 11 जून से 20 जून 2017 के बीच अपहरण और रेप का आरोप लगाया था। इसके साथ ही उसने 60 हजार रुपए में बेचने का भी आरोप लगाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद सेंगर पर एफआईआर हुई और उसे गिरफ्तार किया गया।

उन्नाव रेप केस में नया मोड़ 2019 में आया, जब बिना नंबर प्लेट वाली एक लॉरी ने पीड़िता की कार को टक्कर मार दी। पीड़िता कार में वकील और अन्य परिजनों के साथ जा रही थी। हादसे में पीड़िता और उसके वकील को गंभीर चोटें आईं, जबकि उसकी दो चाचियों की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2019 में उन्नाव रेप केस से जुड़े मामलों को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का आदेश दिया। हालांकि हाईकोर्ट ने गाड़ी की टक्कर वाले मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दिसंबर 2021 में बरी कर दिया।

बीजेपी ने पार्टी से निकाला

पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समाजवादी पार्टी के बाद बीजेपी से विधायक रहे। उन्नाव रेप केस सामने आने और पीड़िता को डराने धमकाने के आरोपों के बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। इस मामले में लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की गई थी।

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