
मुंबई। मुंबई की पूर्व महापौर और शिवसेना (उद्धव गुट) की नेता किशोरी पेडनेकर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किशोरी पेडनेकर और 4 अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि मामला उपनगरीय वर्ली में महाराष्ट्र सरकार के स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (SRA) के तहत बनाए गए फ्लैट्स को कथित रूप से हासिल करने का है।
किशोरी पेडनेकर पर FIR
किशोरी पेडनेकर पर गोमाता जनता स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी SRA योजना के तहत कथित रूप से फ्लैट हासिल करने के मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है।
किरीट सोमैया ने ट्वीट कर लगाए आरोप
इस मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट किया है। किरीट सोमैया ने कहा कि एक विशेष कंपनी कोर्ट ने शुक्रवार को किशोरी पेडणेकर के बेटे साईप्रसाद पेडनेकर, उनकी फर्म किश कारपोरेट और चार अन्य के खिलाफ 2012 में कंपनी को पंजीकृत करते समय जालसाजी और झूठे दस्तावेज जमा करने के लिए समन जारी किया है। उन्होंने कहा कि किश कॉर्पोरेट कंपनी को किशोरी पेडनेकर द्वारा झूठे दस्तावेज जमा करके बनाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी को करोड़ों रुपये के कोविड केंद्र के ठेके मिले थे।
शिकायत में क्या कहा ?
स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के साथी अधिकारी उदय पिंगले ने यह शिकायत दर्ज कराई है। गोमाता जनता एसआरए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 6 भवन हैं। साल 2008 में इस भवन में झोपड़पट्टी में रहने वाले पात्र लोगों को मकान आवंटित किए गए थे। अथॉरिटी के रिकॉर्ड के मुताबिक, किशोरी पेडनेकर सोसाइटी में कॉटेजर नहीं थीं और उन्हें कोई फ्लैट अलॉट नहीं किया गया था। हालांकि, पिंगले ने शिकायत की कि पेडनेकर ने फ्लैट का फायदा उठाया।
किशोरी पेडनेकर समेत 4 लोगों पर केस दर्ज
बांद्रा के निर्मलनगर थाने में दर्ज प्राथमिकी में किशोरी पेडनेकर समेत शैला प्रशांत गावस, प्रशांत गावस, गिरीश रेवांकर, साईप्रसाद पेडनेकर आदि के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 419, 420, 465, 468, 471 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है।