जबलपुरमध्य प्रदेश

कैंट निर्वाचन क्षेत्र में लगी धारा 144, एसडीएम ने जारी के किये आदेश

जबलपुर। कैंट बोर्ड सदस्य चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनी रहे इसलिये एसडीएम रांझी ने पूरे निर्वाचन क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। कैंट बोर्ड के अंतर्गत आने वाले पूरे निर्वाचन क्षेत्र के रहवासियों को एसडीएम कार्यालय से जारी निर्देशों का पालन करना होगा। आदर्श आचार संहित लागू होने के बाद पूरे कैंट क्षेत्र में सभा या अन्य सार्वजनिक आयोजनों को लेकर भी पहले एसडीएम रांझी कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा कई और बंदिशें भी लगाई गई हैं।

आतिशबाजी पर रोक, लाइसेंसी हथियार लेकर भी न निकले

पूरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति लाइसेंसी हथियार लेकर नहीं निकलेगा। वहीं धारदार हथियारों के प्रदर्शन पर भी पूरी तरह से रोक होगी। इसके अलावा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान केंट बोर्ड के सभी वार्डो में अतिशबाजी पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है।

होर्डिंग , बैनर,सभा के लिए लेनी होगी अनुमति

आदर्श आचार संहित लागू होने के साथ ही कैंट बोर्ड के वार्डों में नुक्कड़ सभा, रैली या सभा के लिए एसडीएम कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। वहीं बैनर – पोस्टर और होर्डिंग लगाने के लिए भी प्रत्याशियों या राजनैतिक दलों को अनुमति लेने होगी।

पांच दिन पहले देना होगा आवेदन

आमसभा स्थल के लिए प्रत्याशी या उसके प्रतिनिधि को करीब 5 दिन पहले आवेदन देना होगा, जिसके बाद ही स्थल आवंटित किया जाएगा। वहीं करीब 24 घंटे पहले आमसभा के लिए अनुमति लेनी होगी। 24 घंटे पहले आवदेन नहीं आने पर उसे निरस्त भी किया जा सकेगा।

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