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छिंदवाड़ा एसपी को करें निलंबित, गैर जमानती वारंट तामील नहीं होने पर डीजीपी को हाईकोर्ट का आदेश

जबलपुर। छिंदवाड़ा एसपी द्वारा गैर जमानती वारंट तामील नहीं कराने के मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ और तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने डीजीपी को निर्देशित किया है कि वह छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही करें। युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि एसपी वारंट तामील करवाने में असक्षम हैं, इसलिए पुलिस महानिदेशक (DGP MP) स्वंय वारंट तामील करवाएं।

गौरतलब है कि छिंदवाड़ा स्थित तुलसी नारायण संकीर्तन मंडल की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि एनएचएआई (NHAI) ने मंदिर की 1,254 वर्ग फीट जमीन का अधिग्रहण किया था। जमीन अधिग्रहण करने के बावजूद भी मुआवजा प्रदान नहीं किया गया था। इसके  खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद मुआवजा देने के निर्देश दिए थे। इसके बाद सिर्फ 636 वर्ग फीट का मुआवजा दिया गया था। हाईकोर्ट ने शेष जमीन का मुआवजा देने के निर्देश अगस्त 2018 में जारी करते हुए याचिका का निराकरण कर दिया था।

आदेश के बाद भी मुआवजा नहीं

हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद एनएचएआई ने मंदिर प्रशासन को मुआवजा राशि नहीं दी, जिसके कारण यह अवमानना याचिका दायर की गई थी। पिछली सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने एनएचआई के प्रोजेक्ट अधिकारी अनिल कुमार के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए एसपी छिंदवाड़ा को तामीली के निर्देश दिए थे।

सुनवाई में तबादले को बताया वजह

याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया कि प्रोजेक्ट अधिकारी का ट्रांसफर हो गया है। इस वजह से जमानती वारंट तामील नहीं हो पाया है। सरकार की तरफ से जारी जमानती वारंट को निरस्त करने का आग्रह भी किया गया। युगलपीठ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि एसपी ने हाईकोर्ट रजिस्ट्री को लिखे गए पत्र में जमानती वारंट तामील नहीं होने का कारण स्थानातंरण बताया है। इससे हम स्तब्ध हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद पुलिस महानिदेशक को छिंदवाड़ा एसपी पर कार्रवाई का निर्देश देते हुए डीजीपी को वारंट तामील कराने के निर्देश दिए गए हैं। याचिका पर अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी।

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