
भोपाल। अगर आप भी नई साल की पार्टी का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा संभल जाइए। न्यू ईयर पार्टी की लिस्ट में से हुक्का, सिगरेट, शराब और तम्बाकू को एग्जिट कर दीजिए। क्योंकि, अब पूरे मध्य प्रदेश में हुक्का बार बंद करने का कानून लागू हो गया है और इसके साथ ही न्यू ईयर की पार्टी की गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। अगर अब कोई भी हुक्का पिलाता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपराधी व्यक्ति को जेल जाने के साथ-साथ भारी जुर्माना भी देना पड़ेगा।
शराब की पार्टी के लिए लेना पड़ेगा लाइसेंस
राजधानी भोपाल में इस बार न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में शराब पार्टी करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होगी। इसके साथ ही रात 12 बजे तक ही बार खोले जा सकेंगे। आबकारी विभाग द्वारा न्यू ईयर पर वन-डे लाइसेंस दिए जा रहे हैं। यह लाइसेंस ऑनलाइन दिए जाएंगे। इसमें देखा जा रहा है कि कितने लोगों की पार्टी है और उसका उद्देश्य क्या है? इसी हिसाब से लाइसेंस की फीस भी होगी। इन्हीं पार्टी पर नजर रखने के लिए जांच की टीमें भी बनाई गई है।
लाउडस्पीकर के वॉल्यूम को रखें ध्यान में
न्यू ईयर के जश्न के दौरान तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाए जाने पर पाबंदी रहेगी। एक लिमिट में ही डेसीबल के हिसाब से साउंड सिस्टम बजाए जा सकेंगे। इसके लिए रेजिडेंशियल एरिया में 40 से 50 डेसीबल साउंड रहेगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी
मध्य प्रदेश के जिलों में हुक्का सहित कई नशीलें पदार्थ पर बैन लगा दिया गया है। इसका विधेयक 12 जुलाई 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित हुआ था, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलने के बाद यह कानून प्रदेश में प्रभावशील हो गया है।
इन पदार्थों पर लगाई रोक
इस कानून के तहत सिगरेट और अन्य तम्बाकू पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा इन कमर्शियल प्रोड्क्टस को बनाना या बेचना भी विनियमन संशोधन अधिनियम 2023 के तहत अपराधिक है। इस संशोधित कानून में कहा गया है कि हुक्का में तम्बाकू एवं अन्य पदार्थों को भरा जाता है। जिनका सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है।
तीन साल तक की सजा का प्रावधान
विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद ही नोटिफिकेशन जारी कर कुछ बातों को बताया गया है। जैसे उल्लंघन करने वाले को एक तय अवधि के लिए जेल भी हो सकती है। इसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक साल से कम नहीं किया जाएगा। साथ ही जुर्माना 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक लगाया जा सकता है।
संशोधित अधिनियम के अनुसार आवासीय होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, लोक मनोरंजन के संस्थानों में हुक्का का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी रैंक के अधिकारी को प्रावधानों के उल्लंघन करने पर सामग्री या वस्तु को जब्त करने का अधHookah Bannedकार दिया गया है।