
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा जमानत दे दी है। बता दें कि ये आदेश जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने दिया है। 18 जनवरी को लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
SIT ने चार्जशीट में मुख्य आरोपी बताया था
इस मामले में SIT ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। जिसमें आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया था। SIT की तरफ से 16 लोगों को इस घटना का आरोपी बनाया गया। वहीं आरोपियों पर IPC की धाराओं 307, 326, 302, 34,120 बी,147, 148,149, 3/25/30 लगी हैं।
क्या है पूरा मामला ?
पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 4 किसानों को एक कार से कुचल दिया गया था। इस दौरान किसान एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर लौट रहे थे। वहीं घटना के बाद हुई हिंसा में भी कुछ लोग मारे गए। बता दें कि किसानों ने आरोप लगाया था कि कार गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की थी और उसमें उनका बेटा आशीष मिश्रा सवार था। हिंसा के कई दिनों बाद आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर को कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था।