भोपालमध्य प्रदेश

MP पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई से किया इंकार; 17 जनवरी को आ सकता है बड़ा फैसला

मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अर्जेंट हियरिंग करने के लिए याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह अर्जेंट मैटर नहीं है। अब 17 जनवरी को मामले में अगली सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आ सकता है।

ट्रिपल टेस्ट अनिवार्य !

मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष सैयद जाफर ने ट्वीट कर कहा कि पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 17 जनवरी 2022 को सुनवाई की तारीख तय की गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया कि हम देश के सभी राज्यों से ओबीसी आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट अनिवार्य करने की बात कह रहे हैं।

कहां फंसा है पेंच ?

OBC आरक्षण मामले को लेकर पेंच फंसा हुआ है। बता दें कि सर्वोच्च अदालत के OBC रिजर्व्ड सीट को सामान्य घोषित कर चुनाव कराने के निर्देश के बाद पंचायत चुनाव टल चुके हैं। सरकार ने कहा बिना OBC वर्ग के चुनाव में नहीं कराए जाएंगे। सरकार में इसके लिए सर्वोच्च अदालत में पुनर्विचार याचिका भी दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाकी की भी याचिका को इसमें जोड़कर 17 जनवरी को अब सुनवाई होगी।

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केंद्र सरकार भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट

जानकारी के मुताबिक, मध्यप्रदेश सरकार के बाद केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्धारित सुनवाई की तारीख पर वर्चुअल सुनवाई की और इसके लिए अगली तारीख 17 जनवरी तय की गई है। प्रदेश सरकार और OBC संगठनों के वकील वर्चुअली सुनवाई के लिए उपस्थित हुए थे।

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