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Pakistan : हाफिज सईद को बड़ी राहत, टेरर फाइनेंसिंग मामले में 6 आतंकी बरी

साल 2018 में हुए मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा (जेयूडी) के 6 नेताओं को लाहौर हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। आतंकवादियों को आर्थिक मदद पहुंचाने के मामले में प्रतिबंधित संगठन के नेताओं को आरोपों से बरी किया गया है। इन लोगों को निचली अदालत ने टेरर फाइनेंसिंग मामले में दोषी ठहराया था।

मुंबई हमले में एलईटी जिम्मेदार आतंकी संगठन

हाफिज सईद के नेतृत्व वाला जमात-उद-दावा (जेयूडी) प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का मुखौटा संगठन है। एलईटी 2008 में मुंबई हमले को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी संगठन है। हमले में 6 अमेरिकियों सहित 166 लोग मारे गए थे। हाफिज सईद खुद संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवादियों की सूची में शामिल है।

निचली अदालत के फैसले को किया रद्द

अदालत के एक अधिकारी ने बताया, शनिवार को मुख्य न्यायाधीश मुहम्मद अमीर भट्टी और न्यायमूर्ति तारिक सलीम शेख की खंडपीठ ने जेयूडी के 6 नेताओं के खिलाफ सीटीडी की प्राथमिकी मामले में निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया। क्योंकि, अभियोजन पक्ष संदेह से परे आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने में असफल रहा।

टेरर फाइनेंसिंग मामले में पाए गए थे दोषी

निचली अदालत ने इन नेताओं को आतंकवाद के टेरर फाइनेंसिंग का दोषी पाया था। वे धन इकट्ठा कर लश्कर-ए-तैयबा को अवैध रूप से धन मुहैया करा रहे थे। अदालत ने आतंकवाद के वित्तपोषण के माध्यम से एकत्र किए धन से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का भी आदेश दिया था।

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