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मतगणना को लेकर भोपाल में धारा 144 लागू, बिना परमिशन के नहीं निकाल सकेंगे विजयी जुलूस, देखें आदेश

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मतगणना को लेकर भोपाल में धारा 144 लागू, बिना परमिशन के नहीं निकाल सकेंगे विजयी जुलूस, देखें आदेश
भोपाल। राजधानी में मतगणना को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। भोपाल की 7 विधानसभा सीटों के लिए पुरानी जेल में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम भी किए गए है। जगह-जगह बैरिकेट्स लगाए गए हैं। रविवार (3 दिसंबर को) सुबह 8 बजे विधानसभा चुनाव में प्राप्त मतों की गिनती शुरू होगी। मतगणना को लेकर भोपाल जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसको लेकर कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने आदेश जारी कर दिया है।

हवाई फायरिंग समेत ये रहेंगे वर्जित

आदेश के तहत बिना परमिशन के चुनाव परिणाम के बाद विजयी जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। मतगणना स्थल के आसपास धारा 144 प्रभावशील रहेगी। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना 5 से अधिक लोग एक जगह खड़े नहीं रह पाएंगे। नियम का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जीत के बाद जुलूस निकालने के लिए विजयी उम्मीदवारों को अनुमित लेना पड़ेगी। विजयी जुलूस पर भी निगरानी रखी जाएगी। किसी भी प्रकार के उत्सव व समारोह में हवाई फायर वर्जित रहेंगे। [embed]https://twitter.com/psamachar1/status/1730871868977250690[/embed]

भोपला में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम

इधर, राजधानी की 7 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना पुरानी जेल में होगी। जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। जगह-जगह बैरिकेट्स लगाए गए हैं। वहीं केंद्रीय पुलिस बल के अलावा मध्य प्रदेश पुलिस बल तैनात हैं। राजधानी के मतगणना स्थल लिए करीब 1500 जवान की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। देखें वीडियो... [embed]https://twitter.com/psamachar1/status/1730874934812094831[/embed] ये भी पढ़ें- MP Elections 2023 : 10 दिसंबर से वापस ले सकेंगे चुनाव के चलते जमा लाइसेंसी हथियार, अलग से आदेश की नहीं होगी जरूरत मध्य प्रदेश की अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…
Mithilesh Yadav
By Mithilesh Yadav

वर्तमान में पीपुल्स समाचार के डिजिटल विंग यानी 'पीपुल्स अपडेट' में बतौर सीनियर सब-एडिटर कार्यरत हूं।...Read More

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