
भोपाल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश पर बारिश के दौरान इस साल भी 30 जून से तीन माह के लिए नदियों से रेत निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसी को लेकर लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य विभागों ने ठेकेदारों से एडवांस में रेत भंडारण करने के लिए कहा है। इस समय प्रदेश में करीब 400 खदानों से रेत निकाली जा रही है। हालांकि यहां खदानों की संख्या करीब 1100 है, जिनमें कई पर्यावरण की अनुमति और अन्य कारणों से अभी संचालित नहीं हो पाई हैं।
भंडारण के नियम
रेत के भंडारण के लिए ठेकेदारों को बताना होगा कि उनके कितने काम चल रहे हैं, जिसमें कितनी रेत की जरूरत होगी। अनुमति से ज्यादा रेत भंडारण करने पर पर कार्रवाई की जाएगी।
मुनाफे का खेल
वर्तमान में 600 स्क्वायर फिट रेत की कीमत 37 हजार है। बारिश में ये भंडारण मुनाफे का खेल हो जाता है। अभी मीडियम साइज का जो हाईवा 57 हजार का आ रहा है, वह बारिश में 70 हजार का मिलेगा।
बारिश में रेत महंगी होगी
रेत कारोबारी मुकेश यादव बताते हैं कि बारिश में रेत और महंगी होगी। क्योंकि नदियों से रेत निकालने पर प्रतिबंध लग जाता है। ठेकेदार स्टोर से रेत देते हैं, जिससे रेत मुंह मांगे दामों में मिलती है।
कलेक्टर को अधिकार
कलेक्टर मानसून को देखते हुए 30 जून से पहले ही खदानें बंद कर सकते हैं। ठेकेदारों को अनुमति लेना होगी। अनुराग चौधरी,संचालक, खनिज साधन विभाग