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Bhopal-Indore में इसी महीने लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली: नरोत्तम मिश्रा

भोपाल। मप्र के गृहमंत्री नरोत्तम का बड़ा बयान सामने आया है। मप्र के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर इसे लागू करने की तैयारी है। इसी महीने से भोपाल इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी। इसमें गृह विभाग के द्वारा जो भी धाराएं और नियम है, उसमें संशोधन किया जा रहा है। [embed]https://twitter.com/drnarottammisra/status/1463392547514904579[/embed]

5-5 नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पुलिस आयुक्त प्रणाली इंदौर और भोपाल में नवंबर माह के अंत तक लागू कर दी जाएगी इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके लिए दोनों शहरों में 5-5 नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। मीडिया से चर्चा करते हुए मिश्रा ने कहा कि विधि विभाग के परिमार्जन और वित्त की अनुमति मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस आयुक्त प्रणाली के अंतर्गत शहरों के सभी थाने आएंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे ग्रामीण थाने जिनमें आधा शहर और आधा ग्रामीण इलाका है, वह भी इसके अंतर्गत ही रहेंगे। https://twitter.com/drnarottammisra/status/1463392553001099265

मप्र सरकार जारी करेगी अधिसूचना

नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भोपाल और इंदौर की जनता को बधाई देता हूं। इससे कानून प्रणाली मजबूत होगी। कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने में यह अच्छा कदम है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इसे न तो ही विधानसभा और न ही कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। इसके लिए मप्र सरकार अलग अलग अधिसूचना जारी करेगी। जिस दिन अधिसूचना जारी होगी उसी दिन अधिकारियों की पोस्टिंग भी की जाएगी। इसके लिए 5 अलग-अलग अधिसूचना निकाली जाएगी। https://twitter.com/drnarottammisra/status/1463392555823865856 ये भी पढ़े: Indore: जूनी इलाके में मसालों की पैकिंग में मिलावट, छापे में 14 हजार किलो सामग्री जब्त

पुलिस को मिलेंगे धारा 107, 116, 144, 133 के पॉवर

राजधानी भोपाल और इंदौर में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पृथक-पृथक पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के कुल 3 अधिकारी, उपायुक्त स्तर के 8 अधिकारी तथा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के 12 अधिकारी तथा सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के 29 अधिकारी पदस्थ किए जाएंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गृह विभाग के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा जैसे 107, 116, 144, 133, पुलिस एक्ट, मोटरयान अधिनियम, एनएसए, राज्य सुरक्षा अधिनियम (जिला बदर), प्रिजनर एक्ट, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम, शासकीय गोपनीय अधिनियम इत्यादि संशोधन कर पुलिस को अतिरिक्त अधिकार दिए जाएंगे। वहीं, मंत्रालय में भी गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने मंत्रालय में पुलिस कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत पुलिस मुख्यालय से आए प्रस्ताव का परीक्षण कर इसे लागू करने की आगे की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने पुलिस अफसरों के साथ इस पर चर्चा की है। ये भी पढ़े:  घुटना-तोड़ पॉलिटिक्सः बीजेपी विधायक नहीं कर सके दिग्विजय सिंह का स्वागत, सड़क पर ही भजन कर लौटे पूर्व सीएम
Mithilesh Yadav
By Mithilesh Yadav

वर्तमान में पीपुल्स समाचार के डिजिटल विंग यानी 'पीपुल्स अपडेट' में बतौर सीनियर सब-एडिटर कार्यरत हूं।...

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