भोपालमध्य प्रदेश

BJP विधायक राहुल सिंह लोधी को SC ने सशर्त स्टे दिया, अविश्वास प्रस्ताव में नहीं डाल सकेंगे वोट

मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा से बीजेपी विधायक राहुल सिंह लोधी को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सशर्त स्टे दिया है। इससे पहले खरगापुर की पूर्व कांग्रेस विधायक चंदा रानी गौर की याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने राहुल लोधी के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया था। फिलहाल, इस मामले को लेकर राहुल लोधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बीजेपी विधायक राहुल लोधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सशर्त स्टे दिया है।

राहुल लोधी को विधानसभा में वोटिंग का अधिकार नहीं

चंदा रानी गौर के बेटे और टीकमगढ़ के पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने बताया कि राहुल लोधी को कोर्ट ने सशर्त स्टे दिया है। उन्हें विधानसभा में किसी भी प्रकार की वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। अविश्वास प्रस्ताव में भी वोट नहीं डाल सकेंगे।

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