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जेलर को धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार, हाईकोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा

उत्तर प्रदेश में माफिया से नेता बने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से तगड़ा झटका लगा है। लखनऊ पीठ ने जेलर को जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुख्तार अंसारी को बुधवार को दोषी करार दिया है और उसे दो साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए पारित किया।

क्या है मामला ?

जानकारी के मुताबिक, साल 2003 में लखनऊ के तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग थाने में अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। अवस्थी ने यह भी आरोप लगाया था कि अंसारी ने उन्हें अपशब्द कहते हुए उन पर पिस्टल भी तान दी थी। इस मामले में निचली अदालत ने अंसारी को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी।

बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी

मुख्तार अंसारी अभी उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद हैं और उनकी सुरक्षा के लिए जेल प्रशासन के साथ कानपुर के एक डिप्टी जेलर की ड्यूटी लगाई गई है। जेल प्रशासन के मुताबिक, मुख्तार की सुरक्षा में करीब 32 सुरक्षाकर्मी 24 घंटे में ड्यूटी पर लगाए गए हैं। जिसमें अंदर की बैरक में रहने वाले सुरक्षाकर्मी बॉडी कैम से लैस रहते हैं। यानी हर गतिविधि की नजर शरीर मे लगे कैमरे में रिकॉर्ड होती है।

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1991 में की गई थी अवधेश राय की हत्या

3 अगस्त 1991 को अवधेश राय की वाराणसी के लहुराबीर स्थित उनके आवास के गेट पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अवधेश राय के भाई अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश समेत अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

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