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दिल्ली में लगा ‘वीकेंड कर्फ्यू’, झारखंड में आज से ‘मिनी लॉकडाउन’; कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सख्त पाबंदियों का एलान

कोरोना वायरस और नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। इसको देखते हुए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। वहीं झारखंड सरकार ने कई तरह की पाबंद‍ियां लगा दी हैं।

दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू

कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। बता दें कि शनिवार और रविवार को दिल्ली पूरी तरह बंद रहेगी। गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया था। वहीं दिल्ली में येलो अलर्ट भी जारी है जिसके चलते कई प्रतिबंध लगाए गए हैं।

वर्क फ्रॉम होम की तैयारी

जानकारी के मुताबिक, सरकारी दफ्तरों में जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तरों को छोड़कर सभी लोग वर्क फ्रॉम होम करें। इसके साथ ही निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम करने के लिए भी कहा गया है। DDMA की बैठक में ये फैसला भी लिया गया है।

झारखंड में सख्ती बढ़ाई

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड के सभी स्कूल-कॉलेज और शिक्षण संस्थान आगामी 15 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। सभी पार्क, स्टेडियम, पर्यटन स्थल, जिम, चिड़ियाघर और स्वीमिंग पूल भी बंद रहेंगे। इसके अलावा भी कई पाबंदियां लगाई गई हैं।

CM हेमंत ने की कोरोना की समीक्षा

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। सीएम ने सभी को आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है।

झारखंड में ये पाबंदियां

  • स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि दुकानों को रात 8 बजे तक ही खोलने की इजाजत दी गई है।
  • सिर्फ रेस्टोरेंट, बार और दवा की दुकानें सामान्य समय के अनुसार खुलेंगी।
  • सिनेमाहॉल, रेस्टोरेंट, बार एवं शॉपिंग मॉल को 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।
  • आउटडोर आयोजन में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे।
  • इनडोर आयोजनों में हॉल की कुल क्षमता के 50% लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे।
  • सरकारी एवं निजी संस्थानों के कार्यालय 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे।
  • बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर प्रतिबंध रहेगा।

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