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इंडिगो पर 944.20 करोड़ रुपए का जुर्माना, कंपनी आदेश को बताया ‘गलत’, देगी चुनौती

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने एयरलाइन कंपनी इंडिगो पर 944.20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। हालांकि, कंपनी ने इस आदेश को ‘गलत’ बताते हुए इसे चुनौती देने का फैसला किया है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह आदेश देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को शनिवार को मिला। कंपनी ने रविवार को शेयर बाजारों को सूचना दी। एयरलाइन ने कहा कि आयकर विभाग की आकलन इकाई ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 944.20 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है।

इंडिगो की प्रतिक्रिया

इंडिगो ने कहा कि यह आदेश इस गलतफहमी के आधार पर पारित किया गया है कि कंपनी द्वारा आयकर आयुक्त (अपील) (CIT-A) के समक्ष धारा 143(3) के तहत दायर अपील खारिज कर दी गई है। जबकि हकीकत में यह मामला अभी लंबित है और इस पर कोई निर्णय नहीं आया है।

इंडिगो ने कहा कि उसे पूरा भरोसा है कि आयकर विभाग प्राधिकरण द्वारा पारित यह आदेश कानून के अनुसार नहीं है। इसलिए, वह इस आदेश को कानूनी रूप से चुनौती देगी और उचित कानूनी कदम उठाएगी।

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