
मध्यप्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव में OBC आरक्षण मामले को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान तीन सदस्यीय बैंच ने फैसला सुरक्षित रखा है। अब इस मामले में 10 मई को फैसला सुनाया जाएगा।
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मध्यप्रदेश सरकार ने मांगा समय
सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सरकार से ओबीसी का डाटा मांगा था। लेकिन सरकार ने इस डाटा को जमा करने के लिए 25 मई तक का समय मांगा था। लेकिन इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने असहमति जताई और कोर्ट ने कहा कि हम हैरान हैं कि बिना किसी रिप्रेजेंटेटिव के 23 हजार पंचायत पद एमपी में खाली हैं। जहां 3 सदस्यी बैंच सुनवाई कर रही है।
बता दें कि गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए कि मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा डाटा अगर कंप्लीट नहीं होगा तो वहां भी महाराष्ट्र के आधार पर चुनाव होगा। जिसके बाद अब फिर मध्यप्रदेश सरकार ने समय मांगा है।
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