मीनाक्षी नटराजन की चुनाव याचिका पर पक्षकार बने निर्वाचन अधिकारी अरविन्द शर्मा, तीन राज्यसभा सांसदों से भी मांगा जवाब

जबलपुर। राज्यसभा सांसद के रूप में नामांकन निरस्त होने के मामले पर कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन की चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को निर्वाचन अधिकारी अरविन्द शर्मा को पक्षकार बनाकर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस बीपी शर्मा की सिंगल बेंच ने भाजपा के तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को भी तीन सप्ताह में जवाब देने कहा है। मामले पर अगली सुनवाई 4 नवम्बर को होगी।
आयोग को फैसले को मीनाक्षी ने दी चुनौती
गौरतलब है कि तेलंगाना में लंबित एक आपराधिक मामले और अन्य जानकारी छिपाने के आरोप में चुनाव आयोग ने मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा सदस्य चुनाव का नामांकन रद्द कर दिया था। मीनाक्षी और कांग्रेस पार्टी ने आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां से उन्हें मप्र हाईकोर्ट जाने की सलाह दी गई थी।
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महेश केवट का निर्वाचन रद्द करने की अपील
इसी के चलते मीनाक्षी ने जबलपुर हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल करके भाजपा के निर्वाचित उम्मीदवार महेश केवट का निर्वाचन निरस्त करने की प्रार्थना की है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान मीनाक्षी नटराजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता व अधिवक्ता आर्यन गुप्ता ने पक्ष रखा। वहीं निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ हाजिर हुए।
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