
इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के महू में आदिवासी युवती से कथित तौर पर बलात्कार के बाद हत्या और फायरिंग में युवक की मौत के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मृतक आदिवासी युवती के माता-पिता पर आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया है, इसके साथ ही फायरिंग में गोली लगने से हुई भेरूलाल की मौत के बाद उसके परिजनों के खिलाफ भी 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
यह कहां का इंसाफ है : विक्रांत भूरिया
इस मामले में युवक कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया ने ट्वीट कर सरकार से पूछा- लाड़ली बहना पर FIR ! यह कहां का इंसाफ है ? जहां महू में जिस आदिवासी युवती के साथ बलात्कार के बाद हत्या की गई, उसी की “मां” और पिता पर धारा 307 की FIR दर्ज कर दी गई। वहीं, भेरूलाल जिसे पुलिस ने गोलियों से मार दिया उसको तक नहीं बख्शा गया व मरने के बाद भी 307 की FIR दर्ज कर दी गई।
लाड़ली बहना पर FIR !
ये कहाँ का इंसाफ है, जहाँ महू में जिस आदिवासी युवती के साथ बलात्कार के बाद हत्या की गई , उसी की "माँ" और पिता पर धारा 307 की FIR दर्ज कर दी गई। वहीं भेरूलाल जिसे पुलिस ने गोलियों से मार दिया उसको तक नहीं बख्शा गया व मरने के बाद भी 307 की FIR दर्ज कर दी गई । pic.twitter.com/tWzjTbhhmb
— Dr.Vikrant Bhuria (@VikrantBhuria) March 16, 2023
सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान
महू घटनाक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मुआवजे का ऐलान किया। गोली लगने से मौत के मामले में भेरूलाल पाटीदार के परिजनों को 10 लाख की सहायता राशि, बड़े बेटे को सरकारी नौकरी मिलेगी और परिवार को पीएम आवास मिलेगा। इसके साथ ही पूरे मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए।
सीएम के निर्देशानुसार तीन बच्चों की समुचित शिक्षा हेतु जनजातीय छात्रावास में संपूर्ण व्यवस्था और मृतक के दाह संस्कार हेतु नकद 20 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। पीड़ित परिवार के पास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहले से आवास है। उसे रिनोवेट कराने की व्यवस्था की जाएगी।
ग्रामीण क्षेत्र में धारा 144 लागू
महू के पास डोंगरगांव में युवती की मौत के बाद गुस्साए परिजनों के हंगामे के बाद धारा 144 लगा दी गई है। आईजी राकेश गुप्ता ने बताया कि, थाने में परिजनों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी की युवती की करंट लगने से मौत हुई है। पुलिस ने तुरंत पोस्टमार्टम के बाद 302 का मामला दर्ज किया था। बुधवार देर रात गुस्साए परिजनों ने आरोपी को स्वयं सजा देने की बात कही। इस दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों ने बवाल भी मचाया। युवती की उम्र 22 साल की थी और उसकी करंट लगने से ही मौत हुई थी।
#महू : मृतक #भेरूलाल के परिवार को #सरकार द्वारा सहायता राशि दिए जाने के बाद मृतक पर पुलिस ने दर्ज की #FIR। #पुलिस की गोली लगने से भेरूलाल की हुई थी मौत।@ChouhanShivraj @CMMadhyaPradesh @BJP4MP @INCMP #Mhow #Indore #MPNews #PeoplesUpdate #MPBudgetSession2023 #Tribalwoman… https://t.co/F4t5QX4CVG pic.twitter.com/sYNtCMu0kS
— Peoples Samachar (@psamachar1) March 17, 2023
क्या है पूरा मामला
धार जिले के धामनोद क्षेत्र में रहने वाली युवती की बड़गोंदा थाना क्षेत्र में संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। मृतक युवती के परिजनों द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उनके परिवार की लड़की के साथ पाटीदार समाज के युवकों ने गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी है। पुलिस ने आदिवासी लोगों की रिपोर्ट नहीं लिखी। पोस्टमार्टम के बाद जब परिजनों को शव सौंपा गया, तो उन्होंने शव रखकर चक्काजाम किया और आरोपियों को समाज के लोगों को सौंपने की बात कही। जिस पर पुलिस ने कानून अपने हाथ में न लेने की बात कही। पुलिस का कहना था कि, FIR हो चुकी है और आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन आदिवासी समाज के लोग नहीं माने और डोंगरगांव पुलिस चौकी को चारों तरफ से घेर लिया।
फायरिंग में युवक की मौत
आदिवासी युवती की मौत से गुस्साए लोगों ने बुधवार देर रात महू के बड़गोंदा थाना क्षेत्र की डोंगरगांव पुलिस चौकी पर पथराव कर दिया। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। घटना के बाद चार थाना क्षेत्रों का पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। वहीं एसडीएम तहसीलदार सहित कई बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। लेकिन आदिवासी लोगों का आक्रोश देखने के बाद पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। इसके साथ ही हवाई फायर भी किए। इस पूरी घटना में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं, गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। जिस युवक की मौत हुई है, उसकी पहचान 18 वर्षीय आदिवासी युवक भेरूलाल के रूप में हुई है। युवक छोटी जाम का रहने वाला बताया जा रहा है।