
नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जैकी को आपत्ति है कि लोग उनकी इजाजत के बिना उनका नाम अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस बात से खफा जैकी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक अर्जी दी है कि ऐसा ना किया जाए। एक्टर ने नाराजगी जताई है कि उनकी पर्सनैलिटी का बिना इजाजत इस्तेमाल किया जाता है।
बता दें कि इससे पहले साल 2022 में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और फिर साल 2023 में अनिल कपूर ने भी ऐसी ही याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी। अमिताभ बच्चन और अनलि कपूर ने अपनी याचिका में कहा था कि उनकी सहमति के बिना, किसी भी तरह या रूप में उनके नाम या आवाज के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए।
याचिका पर 15 मई को होगी सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में जैकी ने कहा कि उनकी सहमति के बिना उनके नाम, फोटो, आवाज और डायलॉग ‘भिडू’ का उपयोग करने से रोकने की मांग की है। वे दिल्ली हाईकोर्ट से अपने नाम, पसंद और भिड़ू शब्द के इस्तेमाल पर अथॉरिटी चाहते हैं। उन्होंने ये याचिका 14 मई को को फाइल की। उन्होंने मांग की है कि जो भी उनके नाम, फोटो, आवाज, और शब्द भिड़ू का बिना परमिशन इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए और 2 करोड़ एक हजार का जुर्माना लगाया जाए।
हाईकोर्ट ने फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी कर दिया है और MEITY (Department of Technology and the Ministry of Electronics and Information Technology) को भी निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी लिंक्स को हटा दिया जाए जहां एक्टर के पर्सनल राइट्स का गैर आधिकारिक तरीके से यूज किया गया है। आगे का फैसला कोर्ट 15 मई को दे सकता है।
आवाज का भी किया जा रहा मिस-यूज
जैकी के वकील प्रवीण आनंद ने कोर्ट को बताया कि ऐसा कर उनकी इमेज को खराब किया जा रहा है। भद्दे मीम्स में उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही उनकी आवाज का भी मिस-यूज किया जा रहा है। इसलिए एक्टर ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका में दायर की है। एक्टर के अलग अलग नाम जैकी श्रॉफ, जैकी, जग्गू दादा, और भिड़ू के किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किए जाने पर भी रोक लगाने की मांग की है।
अनिल कपूर ने ‘झकास’ पर दाखिल की थी याचिका
पिछले सितंबर महीने में दिल्ली हाईकोर्ट ने अनिल कपूर के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया था। इसमें विभिन्न संस्थाओं को उनकी सहमति के बिना व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उनकी तस्वीर, नाम, आवाज या उनके व्यक्तित्व से जुड़े ‘झकास’ शब्द के दुरुपयोग पर रोक लगाई थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने गो डैडी एलएलसी, डायनॉट एलएसी और पीडीआर लिमिटेड को निर्देश दिया है कि अनिल कपूर के नाम पर डोमेन जैसे Anilkapoor.com को तुरंत ब्लॉक करने का निर्देश दिया था।सुनवाई के दौरान न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के नाम, आवाज, फोटो का अवैध रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
अमिताभ बच्चन ने आवाज पर दाखिल की थी याचिका
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी अपने पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। वर्ष 2022 में अमिताभ बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें उन्होंने अपनी तस्वीर, नाम, आवाज सहित पर्सनैलिटी का इस्तेमाल बिना उनकी इजाजत के न करने की मांग की थी। कंपनी ने प्रचार में अमिताभ बच्चन से मिलती-जुलती आवाज का इस्तेमाल किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए पर्सनैलिटी राइट्स को सुरक्षित रखने का अंतरिम आदेश जारी किया था।
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