ताजा खबरराष्ट्रीय

बांदा जेल में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बिगड़ी तबीयत, ICU में भर्ती; कुछ दिन पहले खाने में जहर देने का लगाया था आरोप

बांदा। यूपी की बांदा जेल में बंद गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सीने में दर्द की शिकायत पर जेल प्रशासन ने उसे बांदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि मुख्तार का ICU में इलाज चल रहा है। हालांकि, मुख्तार की तबीयत को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन की ओर से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है।

मुख्तार ने जेल में जहर देने का लगाया था आरोप

इससे पहले मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया था कि, उसे जेल में स्लो पॉइजन दिया गया है। 5 दिन पहले बाराबंकी की MP/MLA कोर्ट में गुरुवार (21 मार्च) को फर्जी एम्बुलेंस मामले में सुनवाई हुई। जिसमें मुख्तार पेश नहीं हुआ था। उस दौरान मुख्तार के वकील रणधीर सिंह सुमन कोर्ट पहुंचे और एक एप्लिकेशन दी।

जिसमें मुख्तार की तरफ से कहा गया- साहब, 19 मार्च की रात मुझे खाने में जहरीला पदार्थ दिया गया है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। ऐसा लग रहा है कि मेरा दम निकल जाएगा और बहुत घबराहट हो रही है। मेरे हाथ-पैर और शरीर की नसों में दर्द हो रहा है। हाथ-पांव ठंडे हो रहे हैं। 40 दिन पहले भी मेरे खाने में धीमा जहर दिया गया था। कृपया मेरा सही से डाक्टरों की टीम बनाकर इलाज करवा दें।

2021 में UP की जेल में किया गया था शिफ्ट

इंटरस्टेट गैंग 191 का सरगना मुख्तार 25 अक्टूबर, 2005 से जेल में बंद है। उसके खिलाफ यूपी, दिल्ली, पंजाब में 65 मुकदमे दर्ज हैं। 2017 में योगी सरकार आने से पहले वो पंजाब की रोपड़ जेल में था। उसे UP लाने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी।

मुख्तार को साल 2021 में बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। जेल में 24 घंटे CCTV कैमरों से उस पर निगरानी होती है और रिश्तेदारों से मिलने पर भी रोक है। यहां तक कि, जेल में मुख्तार पर नरमी बरतने वाले डिप्टी जेलर वीरेश्वर प्रताप सिंह को सस्पेंड किया जा चुका है।

मुख्तार को 17 महीने में 8 बार हुई सजा

मुख्तार को 17 महीने में 8 बार सजा हो चुकी है। इसमें से 2 उम्रकैद की सजा है।

  • 23 सितंबर 2022 : लखनऊ के हजरतगंज में दर्ज गैंगस्टर एक्ट में 2 साल की कैद और 10 हजार रुपए का जुर्माना।
  • 21 सितंबर 2022 : लखनऊ में सरकारी कर्मचारी को काम से रोकने और धमकाने के मामले में 2 साल की कैद और 10 हजार जुर्माना।
  • 15 दिसंबर 2022 : गाजीपुर के MP-MLA कोर्ट ने 1996 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में 10 साल की सजा 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया।
  • 29 अप्रैल 2023 : कृष्णा नंद राय हत्याकांड और नंदकिशोर रूंगटा अपहरण कांड में लगाए गए गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की जेल और 5 लाख जुर्माना।
  • 5 जून 2023 : अ वधेश राय हत्याकांड में उम्रकैद।
  • 28 अक्टूबर 2023 : कपिल देव सिंह की हत्या मामले में 10 साल की कैद और पांच लाख रुपए जुर्माना।
  • 15 दिसंबर 2023 : रूंगटा धमकी केस में वाराणसी की MP-MLA कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई।

मुख्तार अंसारी पर पांच गैंग चार्ज हैं

1- राजेंद्र सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 410/88 धारा 302 आईपीसी थाना कैंट, वाराणसी।
2- वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड मुकदमा संख्या 106/88 धारा 302 आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर।
3- अवधेश राय हत्याकांड मुकदमा संख्या 229/91 धारा 149, 302 आईपीसी थाना चेतगंज वाराणसी।
4- कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 294/91 धारा 307, 302 थाना मुगलसराय, चंदौली। गाड़ी चेकिंग करते समय पुलिस बल पर जानलेवा हमला में रघुवंश सिंह की मृत्यु हो गई थी।
5- गाजीपुर में एडिशनल एसपी एवं अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला मामले में मुकदमा संख्या 165/96 धारा 148,307,332, आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर के साथ 192/ 96 धारा 3 (1) यूपी गाजीपुर थाना कोतवाली का एक अन्य मामला।

ये भी पढ़ें- अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्रकैद, 32 साल बाद आया फैसला; घर के बाहर की थी हत्या

संबंधित खबरें...

Back to top button