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3 IAS अफसरों के खिलाफ FIR, लोकायुक्त पुलिस ने ग्वालियर कमिश्नर दीपक सिंह, आबकारी आयुक्त ओपी श्रीवास्तव और उप सचिव बसंत कुर्रे के खिलाफ किया केस दर्ज, यह है मामला….  

जबलपुर। आदिवासियों की जमीन बेचने की अनुमति देने वाले तीन आईएएस अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यह प्रदेश में पहली ऐसी बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। सन् 2007 से 2012 के बीच ग्वालियर कमिश्नर दीपक सिंह, आबकारी आयुक्त ओपी श्रीवास्तव और उप सचिव बसंत कुर्रे जबलपुर में एडीएम के पद पर पदस्थ थे।

इन तीनो की पदस्थापना के दौरान जिले के कुंडम क्षेत्र के आदिवासियों की जमीन बेचने के लिए अनुमति मांगी गई थी, जो इन तीनों ने दी थी। मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता के अनुसार आदिवासियों की जमीन बेचने की अनुमति कलेक्टर द्वारा ही दी जा सकती है। जांच में ये भी सामने आया है कि तात्कालीन कलेक्टरों ने जमीन बेचने की अनुमति देने के अधिकार एडीएम को दे रखे थे। फिलहाल लोकायुक्त पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

जांच में हो सकते हैं और भी खुलासे

इस मामले में एक शिकायत जबलपुर कलेक्टर को हुई थी। शिकायत के आधार पर एडीएम शेर सिंह मीणा ने जांच कर प्रतिवेदन जबलपुर लोकायुक्त पुलिस को भेजा था। इसके आधार पर लोकायुक्त पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। तीनों आईएएस पर मामला दर्ज होने की सूचना मिलने से अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी सकते में हैं। मामले में जांच के दौरान और भी कई खुलासे हो सकते हैं। इसके अलावा आरआई, पटवारी समेत कोटवारों पर भी गाज गिरने की संभावना है।

(इनपुट – सिद्धार्थ तिवारी)

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