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MP में 92 निजी अस्पतालों के लाइसेंस हुए निरस्त, 23 जिलों में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई

जबलपुर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड के बाद मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। प्रदेश के 92 निजी अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। बता दें कि एक महीने पहले एक अगस्त को जबलपुर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल में आग लगने से आठ लोग जिंदा जल गए थे। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश भर के प्राइवेट अस्पतालों नर्सिंग होम्स की जांच कराई।

स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए बनाई थी कमेटी

जबलपुर के अस्पताल में हुई आगजनी की घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए कमेटी बनाई थी, जिसके बाद हर जिले में एक डॉक्टर के साथ नगर निगम के फायर ऑफिसर और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर के साथ जॉइंट टीम बनाकर अस्पतालों व नर्सिंग होम्स का निरीक्षण कराया गया। जिसमें खामियां मिलने पर एक्शन लिया गया है।

अस्पतालों को शोकाज नोटिस जारी

जांच में खामियां मिलने के बाद अस्पतालों को शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं। इसके साथ ही संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कई अस्पतालों के लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए। जानकारी के मुताबिक, मध्यप्रदेश के 92 प्राइवेट अस्पतालों के लाइसेंस रद्द हुए है। जिसमें सबसे ज्यादा जबलपुर के 33, भोपाल के 21, ग्वालियर के 19 हॉस्पिटल शामिल हैं।

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इन जिलों में एक भी नर्सिंग होम पर टेम्परेरी फायर NOC नहीं

जांच में प्रदेश के 23 जिलों के नर्सिंग होम बिना टेम्परेरी फायर NOC के चलते मिले हैं। जिसमें राजगढ़, विदिशा, झाबुआ, बड़वानी, भिंड, शिवपुरी, मुरैना, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, उज्जैन, नीमच, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, आगर मालवा, पन्ना, दमोह, सतना, सीधी, उमरिया, अशोकनगर, नरसिंहपुर शामिल हैं।

इन जिलों के लाइसेंस निरस्त हुए

  • जबलपुर : 33
  • भोपाल : 21
  • ग्वालियर : 19
  • मंदसौर : 4
  • धार, खरगोन : 2-2
  • बालाघाट, गुना, बड़वानी, शिवपुरी, उज्जैन, रतलाम, शहडोल, डिंडोरी, छतरपुर, ​​​​​बैतूल, हरदा, रायसेन में 1-1

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