
नई दिल्ली। संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के तहत सिटीजनशिप सर्टिफिकेट का पहला सेट बुधवार को जारी किया गया। 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। इसके साथ ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ना के शिकार होकर भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो गई। साथ ही आवेदकों को नागरिकता संशोधन अधिनियम की महत्वपूर्ण बातें भी बताईं। इस मौके पर सचिव, डाक, निदेशक और भारत के रजिस्ट्रार जनरल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
14 लोगों को सिटीजनशिप सर्टिफिकेट सौंपे
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने एक पोर्टल के माध्यम से आवेदनों पर ऑनलाइन मंजूरी के बाद 14 लोगों को सर्टिफिकेट सौंपे। सीएए को 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रताड़ना के शिकार गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए दिसंबर 2019 में लाया गया था।
#WATCH | Citizenship Certificates were physically handed over to 14 applicants in Delhi today. Digitally signed Certificates are being issued to many other applicants through email: Ministry of Home Affairs pic.twitter.com/fwpo2FxzlM
— ANI (@ANI) May 15, 2024
कानून बनने के बाद, सीएए को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई लेकिन जिन नियमों के तहत भारत की नागरिकता दी जानी थी, उन्हें चार साल से अधिक की देरी के बाद इस साल 11 मार्च को जारी किया गया।
किन देश के लोगों को मिलेगी नागरिकता ?
देशभर में 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) लागू हो गया है। इसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग शामिल हैं। इस कानून से मुस्लिम वर्ग को बाहर रखा गया है।
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