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लखीमपुर खीरी हिंसा : मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने किया सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी जमानत

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे और लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने सरेंडर कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दी थी। इसके साथ ही उन्हें एक हफ्ते में कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा गया था।

आरोपी को जेल भेजा

25 अप्रैल तक आशीष मिश्रा के पास सरेंडर करने का समय था। लेकिन इससे ठीक पहले रविवार को ही आशीष मिश्रा ने कोर्ट पहुंचकर सरेंडर कर दिया। जिसके बाद आरोपी को एक बार फिर जेल भेजा गया है। बता दें कि आरोपी के सरेंडर के बाद इलाके में भारी पुलिसबल तैनात कर दिया गया है।

हाईकोर्ट ने दी जमानत

दरअसल, लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद एसआईटी ने आशीष के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की सिफारिश की थी, साथ ही जमानत का विरोध भी किया था। लेकिन चार महीने जेल में रहने के बाद आरोपी को हाईकोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई।

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द करते हुए तल्ख टिप्पणियां की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की जमानत रद्द करते हुए उसे 7 दिन के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आशीष मिश्रा को सरेंडर करने के लिए दी गई समय-सीमा कल (25 अप्रैल) को पूरी हो रही थी।

क्या है लखीमपुर हिंसा ?

3 अक्टूबर साल 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कस्बे में हुई हिंसा में चार किसानों और सहित आठ लोगों की जान गई थी। वहीं जांच टीम ने सीजेएम अदालत में मामले की जांच पूरी करते हुए 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं। उन पर आरोप है जिस गाड़ी से किसानों की कुचलकर मौत हुई, उस पर आशीष मिश्रा सवार थे।

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