
हेमंत नागले, इंदौर। शहर के समीप देपालपुर जिला कोर्ट द्वारा वर्ष 2021 में एक ससुर द्वारा अपनी बहू को हवस का शिकार बनाने के आरोप में 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने घर में ही अपनी बहू के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद फरियादियों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। लंबे समय से प्रकरण यह न्यायालय में चल रहा था, जहां पर शनिवार शाम जिला न्यायालय द्वारा आरोपी ससुर को 20 वर्ष के कारावास की सजा के साथ 4000 अर्थदंड भी दिया गया है।
क्या है मामला ?
जिला लोक अभियोजक अभिषेक जैन द्वारा बताया गया कि घटना भविष्य 2021 की है। जब फरियादी द्वारा अपने माता-पिता के साथ आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसकी शादी आरोपी ससुर के लड़के से घटना के 3 वर्ष पहले हुई थी। फरियादी के पति की कई लंबे समय से तबीयत खराब थी और उसका इलाज चल रहा था। वहीं घटना के 1 दिन पहले ही पीड़िता को आरोपी ससुर द्वारा कहा गया कि मैं तेरी सोनोग्राफी करवा लेता हूं, जिसके लिए तुझे बड़नगर चलना होगा।
खेत में ले जाकर किया था दुष्कर्म
जब बहू की सोनोग्राफी नहीं हो पाई तो वापस घर लौट रहे थे। जहां शाम 7:00 बजे जब बहू और ससुर गौतमपुरा पहुंचे तो वहां ससुर ने कहा कि तुझे भूत लग गया है और उसे उतारने के लिए 5 नींबू और शराब लेनी होगी। जहां पर बहू को नींबू तोड़ने का बोलकर आरोपी ससुर खेत में ले गया और स्वयं शराब पीकर बहू के साथ दुष्कर्म किया। बहू को धमकाते हुए ससुर ने यह भी किया कि यदि यह बात किसी को बताई तो वह उसे मार देगा। जिससे बाद बहू द्वारा पूरी घटना उसने अपने मायके पक्ष को बताई और आरोपी ससुर के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था।
घटना में आरोपी ससुर को दोषी मानते हुए जहां आरोपी ससुर को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। वहीं पीड़िता को न्यायालय द्वारा 1,00,000 प्रति कर दिलाने की अनुशंसा की गई है।