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8th Pay Commission : 1 जनवरी, 2026 से पहले रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं होगा 8वें वेतन आयोग का फायदा? जानिए वित्त मंत्री ने क्या कहा…

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जो 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होंगे। इससे उन कर्मचारियों की चिंताएं दूर हो गई हैं जो उक्त तिथि से पहले ही सेवा से निवृत्त होने वाले हैं।

क्या कहा वित्त मंत्री ने

पिछले महीने राज्यसभा में वित्त विधेयक 2025 और विनियोग (संख्या 3) विधेयक 2025 पर हुई चर्चा के दौरान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाल ही में किए गए पेंशन नियमों में बदलाव केवल मौजूदा नीतियों को कानूनी वैधता देने के लिए हैं। इसका किसी भी सिविल या रक्षा पेंशनभोगी के मौजूदा या भविष्य के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7वें वेतन आयोग की तर्ज पर मिलेगा लाभ

सीतारमण ने यह भी बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, 2016 से पहले और 2016 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को समान लाभ दिए गए थे। इसी नीति के तहत 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी समानता सुनिश्चित करेंगी, जिससे किसी को भी नुकसान नहीं होगा।

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी

जानकारों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 में इस वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन की सिफारिश करेगा।

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को क्या लाभ मिलेगा

इसके तहत कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी। कर्मचारियों को बेसिक पे और अन्य भत्तों में बढ़ोतरी की उम्मीद है। साथ ही, रिटायर कर्मचारियों को संशोधित पेंशन मिलेगी। डीए (महंगाई भत्ता) और डीआर (डियरनेस रिलीफ) में भी बढ़ोतरी की संभावना है। 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी 8वें वेतन आयोग के तहत पूरा लाभ मिलेगा।

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