भोपाल। बिरसा मुडा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल प्रवास पर रहेंगे। 15 नवंबर को पीएम के दौरे के चलते प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। महासम्मलेन को देखते हुए शहर में 15 नवंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत कलेक्टर अविनाश लवानिया ने होटल, लॉज, धर्मशाला, ढाबों में रुकने समेत मकान को किराए पर देने, घर में काम करने वाले नौकर और बिल्डिंग में काम करने वालों की जानकारी भी पुलिस को देने के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। इस संबंध में डीआईजी इरशाद वली को भी जांच के आदेश दिए हैं।
इनकी देनी होगी जानकारी
धारा 144 के तहत किसी भी होटल, लॉज, धर्मशाला, ढाबा या फिर ऐसे स्थान, जहां पर बाहरी व्यक्ति आकर ठहरते हैं। उनकी जानकारी पुलिस को देना जरूरी है। पूरी जानकारी रजिस्टर में दर्ज करना होगी। मकान मालिक अपना मकान तब तक किसी को किराए पर नहीं देगा, जब तक कि वह किराएदार की पूरी जानकारी पुलिस को न दे दें। इस साथ ही अपने घर पर भी घरेलू नौकर तब तक नहीं रखे जा सकेंगे, जब तक कि उनकी जानकारी नजदीक के थाने में थाना प्रभारी को न दे दी गई हो। इसके साथ ही घरों में पहले से काम करने वाले नौकरों की भी जानकारी पुलिस को देना होगी। वहीं मकान निर्माण में लगे मजदूर या कारीगरों की जानकारी भी अनिवार्य रूप से थाने में देना होगी।
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