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जनता के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर 6.90 करोड़ की धोखाधड़ी, बैंक प्रबंधक व एजेंटों पर केस दर्ज

जबलपुर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नेपियर टाउन शाखा का मामला

जबलपुर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालीन बैंक प्रबंधक और एजेंटों ने मिलकर जनता के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए का लोन लेकर हड़प लिया। जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ईओडब्ल्यू एसपी आरडी भारद्वाज ने बताया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नेपियर टाउन के उप क्षेत्रीय प्रमुख अमित श्रीवास्तव ने ईओडब्लयू मुख्यालय में 1 अगस्त 23 को शिकायत दर्ज कराई थी कि रेखा ट्रेडिंग कंपनी प्रोपराईटर रेखा नायक, एजेंट सुरेश मतानी, शाखा प्रबंधक कमल मिश्रा ने मुद्रा, पीएमईजीपी और अन्य योजनाओं के तहत आमजन के नाम से स्वीकृत ऋण खातों में धोखाधड़ी कर अवैध रुप से लाभ कमाया है। शिकायत की जांच ईओडब्ल्यू में पदस्थ डीएसपी एव्ही सिंह द्वारा की गई।

जांच के बाद यह तथ्य प्रकाश में आया कि ऋण प्राप्त कर्ता रेखा ट्रेडिंग कंपनी प्रोप्राइटर रेखा नायक पति संतोष भोजक निवासी 588 सराफा खटीक मोहल्ला जबलपुर म.प्र. के नाम से पीएमईजीपी योजना के तहत ग्राम डोबी जिला मंडला में आटा मिल व्यवसाय के लिए सावधि ऋण 10.45 लाख रुपएऔर कैश क्रेडिट 13.30 लाख रुपएऋणकर्ता को स्वीकृत किए गए (मंडला जिला विजयनगर शाखा के अधिकार क्षेत्र में नहीं है)। जबकि बताए गए स्थान पर कोई आटा मिल इकाई नहीं है। जबलपुर के कई लोगों के आधार कार्ड, पेन कार्ड से उन्हें मुद्रा लोन एवं पीएमईजीपी योजना के लोन के नाम पर राशि दिलाने का प्रलोभन देकर इनके नाम से 25-25 लाख रुपए (पीएमईजीपी योजना) एवं 10 लाख तक के मुद्रा योजना के लोन स्वीकृत कर बैंक के साथ धोखाधड़ी की गई, जिससे बैंक को आर्थिक क्षति हुई।

मिली भगत से हुआ बैंक घोटाला

जानकारी के अनुसार, यह धोखाधड़ी शांति नगर गली नंबर 6 दमोहनाका राजीव गांधी वार्ड निवासी एजेंट सुरेश मतानी, शारदा कॉलोनी के पास रीवा भगवत नगर फेस 1 होशंगाबाद तत्कालीन शाखा प्रबंधक विजय नगर शाखा कमल मिश्रा, खटीक मोहल्ला सराफा निवासी रेखा ट्रेडिंग कंपनी प्रोपराइटर रेखा नायक ने आपस में मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेज के माध्यम से करोड़ों रुपए का लोन निकाल कर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा विजयनगर को आर्थिक क्षति पहुंचा कर आर्थिक लाभ कमाया है। 6 करोड़ 90 लाख रुपए की धोखाधड़ी, गबन के आरोपी रेखा नायक, सुरेश मतानी, कमल मिश्रा पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 की धारा 7(सी) का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

महिला एवं बाल विकास के तत्कालीन परियोजना अधिकारी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

महिला एवं बाल विकास विभाग बरगी जबलपुर के तत्कालीन परियोजना अधिकारी गिरीश बिल्लोरे पर अधिकारों का दुरुपयोग कर शासकीय योजनाओं में भ्रष्टाचार कर लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किए जाने पर ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू एसपी आरडी भारद्वाज ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग बरगी के तत्कालीन परियोजना अधिकारी गिरीश बिल्लोरे पर शासकीय योजनाओं में भ्रष्टाचार कर फर्जीवाड़ा किए जाने संभागीय आयुक्त द्वारा निलंबित कर प्रारंभिक जांच के लिए कमेटी गठित की गई थी। जांच में फर्जी आधार पर बिना एनओसी के दोषमुक्त किए जाने के आरोपों संबंधी शिकायत की जांच आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई जबलुपर द्वारा की गई। जांच में गिरीश बिल्लोरे द्वारा कूटरचित दस्तावेजों से 32 लाख 69 हजार 523 रुपए की शासकीय राशि का भ्रष्टाचार किया जाना पाया गया।

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