सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी काउंसलिंग को हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत काउंसलिंग शुरू करने के साथ 27% OBC और 10% आर्थिक कमजोर वर्ग आरक्षण को मंजूरी दे दी है। हालांकि, भविष्य में इस कोटे को जारी रखा जाएगा या नहीं, इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा।
Supreme Court allows NEET-PG Counselling for 2021-2022 based on existing EWS/OBC reservation
— ANI (@ANI) January 7, 2022
25 अक्टूबर को काउंसिलिंग रोक दी गई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘’हमारे सामने दलील दी गई कि इस साल से लागू की गई आरक्षण नीति असंवैधानिक है। हमने EWS की सीमा 8 लाख रुपए रखने पर जवाब मांगा। अक्टूबर में सवाल पूछा गया था। केंद्र ने 25 अक्टूबर को काउंसिलिंग रोक दी। 28 अक्टूबर को कहा कि दीवाली के बाद सुनवाई हो। 25 नवंबर को नीति की समीक्षा की बात कही और एक महीने का समय मांगा।’’
कोर्ट ने क्या कहा-
- पीठ ने कहा कि हम पांडे समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं। कार्यालय में दी गई नीट 2021 की विज्ञापन अधिसूचना के अनुरूप नीट पीजी और यूजी की काउंसलिंग आयोजित की जाएगी।
- अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में वर्ष 2021-22 के लिए अधिसूचित नियमों के अनुसार नीट पीजी काउंसलिंग को फिर से शुरू करने के लिए कहा और उस पर लगी रोक हटा दी।
- वर्ष 2021-22 की नीट काउंसलिंग मौजूदा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण नियमों के अनुसार ही होगी।
- जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने NEET PG और UG में OBC के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है।
- इस वर्ष 10 प्रतिशत EWS कोटे के लिए इस वर्ष के आवेदन स्वीकार होंगे।
- मार्च के तीसरे हफ्ते में पांडे कमिटी की सिफारिश (8 लाख) की वैधता पर सुनवाई होगी।
मार्च के तीसरे हफ्ते में होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘’हमने सभी पक्षों को सुना, मामले में एक विस्तृत अंतरिम आदेश की जरूरत है। EWS का पैमाना तय करने में कुछ समय लगेगा। OBC आरक्षण को हम मंजूरी दे रहे हैं। काउंसिलिंग तुरंत शुरू करने की जरूरत है, इसलिए 10 प्रतिशत EWS आरक्षण हो। वहीं मार्च के तीसरे हफ्ते में पांडे कमिटी की सिफारिश (8 लाख) की वैधता पर सुनवाई होगी।
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राष्ट्रीय हित में लिया जाएगा फैसला- पीठ
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की बेंच ने यह फैसला सुनाया। पीठ ने कल मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि उसका आदेश राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखेगा और उसी के मद्देनजर नीट काउंसलिंग जल्द ही शुरू होनी चाहिए।