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कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े को 2 साल की सजा, MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला, जानें पूरा मामला

भोपाल। कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े को 2 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी, आशुतोष चौकसे, आकाश चौहान, धनजी गिरी को भी सजा सुनाई गई है। भोपाल की MP-MLA कोर्ट ने 11-11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने शनिवार ( 2016 के धरना-प्रदर्शन के मामले में यह फैसला सुनाया है।

जानें पूरा मामला

दरअसल, यह मामला 8 साल पुराना है। साल 2016 में NSUI में रहते हुए विपिन वानखेड़े ने सीएम हाउस का घेराव किया था। इस दौरान उन्होंने धरना-प्रदर्शन किया था। आंदोलन में उनके सभी साथी भी शामिल थे। इस मामले में MP-MLA कोर्ट ने आज (3 अगस्त) सजा सुनाई है।

10 महीने पहले भी हुई थी सजा

इससे पहले विधानसभा चुनाव से पहले 6 अक्टूबर 2023 को विपिन वानखेड़े को भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाइ थी। हालांकि, उन्हें जुर्माना राशि 2 हजार रुपए जमा कराने के बाद एक महीने की जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

विपिन ने सरकार पर लगाया था आरोप

2011 में छात्र संघ चुनाव समेत अन्य मांगों को लेकर विपिन ने अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा का घेराव किया था। तब विपिन ने आरोप लगाया था कि इस मामले में लगाई गई धाराएं गलत हैं। ये धाराएं राज्य सरकार के दबाव में लगाई गई थीं।

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