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Indore: पत्नी की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे आरोपी को राहत, 11 साल से जेल में बंद पति को हाई कोर्ट ने किया रिहा

हेमंत नागले, इंदौर। इंदौर हाई कोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आरोपी पति को राहत दी है। जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस अनिल वर्मा की डिविजन बेंच ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कड़ी टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने 11 साल बाद आरोपी पति को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।

क्या है पूरा मामला

हाई कोर्ट एडवोकेट मनीष यादव ने बताया कि, आरोपी का नाम हेमराज है जिसे 26 फरवरी 2012 को अपनी ही पत्नी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। घटना वाले दिन हेमराज ने अपनी पत्नी ऋतु के साथ चाय पी जिसके बाद वह सारंगपुर को निकल गया था। लेकिन रास्ते में हेमराज के भाई का फोन आया कि भाभी दरवाजा नहीं खोल रही है। हेमराज के वापस लौटने पर उसने देखा कि, उसकी पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना के बाद पुलिस ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करते हुए आरोपी हेमराज, उसके पिता सत्यनारायण और सीमा बाई के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया था।

ट्रायल कोर्ट की खामियां हुईं उजागर

हाईकोर्ट में जिरह के दौरान ट्रायल कोर्ट की खामियां उजागर हुईं। ट्रायल कोर्ट ने जांच के कई बिंदुओं पर गौर ही नहीं किया था। घटना का कोई गवाह नहीं था। महिला के परिजन द्वारा रहस्य का भी आरोप नहीं लगाया था। वहीं दंपत्ति के बीच भी कोई आपसी विवाद नहीं था। सभी बिंदुओं पर हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद 11 साल से जेल में बंद हेमराज को बरी करने के आदेश दिए। ट्रायल कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए आजीवन कारावास के कैदी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली।

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