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कोर्ट से कांग्रेस विधायक आसिफ खान को झटका, पुलिसकर्मी से बदसलूकी मामले में जमानत याचिका खारिज

दिल्ली पुलिस के अधिकारी पर बदसलूकी मामले में जेल में बंद कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ खान की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। खान की जमानत याचिका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शिखा चहल ने खारिज कर दी हैं। बता दें कि इस मामले में आसिफ खान ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के खिलाफ जमानत याचिका कोर्ट में दी थी।

वीडियो में पुलिस के साथ की बदसलूकी

कांग्रेस नेता आसिफ खान का शुक्रवार को एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में आसिफ खान आम जनता के सामने ही पुलिसवालों के साथ बदसलूकी करते और पुलिसवालों को गाली देते देखे गए थे। इसके साथ ही इस वीडियो में खान पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई और धक्का-मुक्की भी करते दिखे।

पुलिस ने किया गिरफ्तार

इस मामले में पुलिस ने शनिवार सुबह ही शाहीनबाग इलाके से आरोपी आसिफ खान को गिरफ्तार किया था। पुलिसकर्मियों से बदसलूकी करने को लेकर आसिफ खान के कुछ सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया हैं। वही कुछ अन्य लोगों की तलाश अभी भी जारी है।

वीडियो को लेकर आसिफ ने दी थी सफाई

आसिफ खान ने वायरल वीडियो के बाद कहा था कि यह वीडियो शुक्रवार का ही है। खान का कहना था कि जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और मौजूदा प्रत्याशी वाजिद ने मौलाना को 50 हजार रुपए देकर लोगों को उन्हें वोट देने के लिए कहा। इस बात पर मस्जिद में हंगामा हुआ। इसके बाद आसिफ के समर्थकों ने उन्हें बुलाया।

आसिफ खान वहां मौजूद लोगों को बता रहे थे कि हाल में वाजिद ने एक टीवी डिबेट के दौरान बिहार के लोगों की पिटाई करवाई। आसिफ के ये कहते ही वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने उन्हें रोका तो उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने पुलिसकर्मी को धमकी दे दी।

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