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Truck Driver Strike : हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ देशभर के ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल, 10 साल की जेल और 7 लाख के जुर्माने का विरोध

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ देशभर के ट्रक, डंपर और बस चालक सड़कों पर उतर आए हैं। इसकी वजह से विभिन्न राज्यों में पेट्रोल-डीजल, सब्जी जैसी अति आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर असर दिख रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, समेत 10 राज्यों से पेट्रोल-डीजल पंप ड्राई होने की खबरें हैं, जिसके चलते यहां लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। इस हड़ताल का सबसे अधिक प्रभाव मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है।

क्या है पूरा मामला

दरअसल, हिट एंड रन को केंद्र सरकार ने लेकर नए कानून बनाए हैं। जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक के तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने से मौत होती है और ड्राइवर पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना भाग जाता है तो उसे 10 साल की जेल होगी। इसके अलावा 7 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। इस मामले में पहले कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वो पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था। हालांकि, तब भी दो साल की सजा का प्रावधान था। इसी लिए नए कानून का विरोध किया जा रहा है।

पहले और अब की धाराओं में बदलाव

अब तक हादसा होने पर ड्राइवरों के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाना), ड्राइवर की पहचान के बाद 304ए (लापरवाही से मौत) और 338 (जान जोखिम में डालना) के तहत दर्ज किया जाता है। इसमें दो साल सजा का प्रावधान है। लेकिन नए कानून में मौके से फरार होने वाले ड्राइवर के खिलाफ 104(2) के तहत केस दर्ज होगा। पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित ना करने पर उसे 10 साल की कैद के साथ जुर्माना भी देना होगा।

हड़ताल समस्या का हल नहीं : परिवहन मंत्री

ट्रक ड्राइवर के हड़ताल के बीच मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि हड़ताल की जगह ड्राइवर को बातचीत करना चाहिए, हड़ताल समस्या का हल नहीं है। बातचीत का रास्ता खोल के रखना चाहिए। हड़ताल करने वालों को चक्काजाम नहीं करना चाहिए। हड़ताल के कारण आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए।

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