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सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक ज्ञानवापी में ASI सर्वे पर लगाई रोक, मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा

वाराणसी। यूपी के वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ASI सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई (सोमवार) को रोक लगा दी है। कोर्ट ने मस्जिद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)  के सर्वे पर 26 जुलाई (शाम 5 बजे तक) यानी 2 दिन तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को लेकर सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है।

सर्वे के लिए बनाई गईं थीं 4 टीमें

43 सदस्यीय ASI की टीम के साथ 4 वकील भी मौजूद थे। सभी पक्षों के एक-एक वकील ज्ञानवापी परिसर में मौजूद थे। ASI ने चार अलग-अलग टीमें बनाई थीं, चारों टीमें अलग-अलग जगह पर सर्वे कर रहीं थीं। एक टीम पश्चिमी दीवार के पास, 1 टीम गुंबदों की एक टीम मस्जिद के चबूतरे की और एक 1 टीम परिसर के सर्वे के लिए लगाई गई थी।

अगस्त 2021 में शुरू हुआ विवाद

दरअसल, अगस्त 2021 में पांच महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिविजन) के सामने एक वाद दायर किया था। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति देने की मांग की थी। महिलाओं की याचिका पर जज ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया था, पिछले साल तीन दिन तक सर्वे हुआ था। जिसके बाद हिंदू पक्ष ने यहां शिवलिंग मिलने का दावा किया था।

कोर्ट ने दिया था ASI सर्वे का आदेश

वाराणसी कोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद का ASI सर्वे कराने की इजाजत दी। विवादित हिस्से को छोड़ कर पूरे परिसर की ASI सर्वे को मंजूरी मिली। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। दरअसल, वाराणसी के चर्चित श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले में 14 जुलाई को मस्जिद का सर्वे कराने की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई थी। जिसके बाद जिला जज ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए ASI सर्वे का आदेश दिया।

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