ग्वालियरमध्य प्रदेश

Gwalior News : मेले में गाड़ी खरीदने पर मिलेगी रजिस्ट्रेशन पर 50% की छूट, आदेश जारी

वाहनों का स्थाई पंजीयन आरटीओ ग्वालियर में ही होगा

ग्वालियर। व्यापार मेले वाहनों खरीदने पर रजिस्ट्रेशन में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी। गुरुवार को व्यापार मेला 2022-23 से वाहन खरीदने की छूट की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आदेश में लाइफटाइम टैक्स में 50 फीसदी की छूट मिलने से मेले से करोड़ों का कारोबार होगा। नोटिफिकेशन जारी होने से अब ऑटोमोबाइल सेक्टर लगने का रास्ता साफ हो गया, लेकिन मेले में बिकने वाले वाहनों का स्थाई पंजीयन परिवहन कार्यालय ग्वालियर में होगा।

आदेश में रखी ये शर्तें

  • ग्वालियर व्यापार मेला वर्ष 2022-23 में गैर परिवहन वाहनों तभा छोटे (हल्के) परिवहन वाहनों को मेला अवधि के दौरान विक्रय करने पर लाइफटाइम टैक्स में 50 % की छूट दी जाएगी।
  • वाहनों पर ये छूट क्षेत्रीय आरटीओ ऑफिस ग्वालियर में स्थाई रजिस्ट्रेशन कराने पर ही दी जाएगी।
  • मेले में शोरूम लगाने के लिए डीलरों को परिवहन कार्यालय से फीस जमा करने के बाद व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा। प्रमाण-पत्र की फीस 10500 और 18500 रुपए है।

इतनी होगी बचत

  • यदि मेले से 50 लाख की गाड़ी खरीदते हैं, उस पर पांच लाख रुपए रोड टैक्स के बचेंगे।
  • 10 लाख रुपए तक पेट्रोल गाड़ी खरीदने पर 40 हजार व डीजल गाड़ी खरीदने पर 50 हजार रुपए तक बचत होगी।
  • 20 लाख की पेट्रोल गाड़ी खरीदने पर एक लाख व डीजल गाड़ी खरीदने पर 1.20 लाख रुपए की बचत होगी।

किस कीमत के वाहन पर कितनी छूट मिलेगी

वाहन पेट्रोल डीजल
10 लाख तक कीमत 8 10 फीसदी
10 से 20 लाख तक कीमत 10 12 फीसदी
20 लाख से अधिक कीमत 12 14 फीसदी

41 दिन में हुई थी 16 हजार 823 वाहनों की बिक्री

बता दें कि वर्ष 2020-21 में 41 दिन ग्वालियर व्यापार मेला लगा था। इसके बाद कोविड-19 के चलते बीच में मेला का समापन करना पड़ा था। इस 41 दिन में मेले से 857 करोड़ के 16 हजार 823 दोपहिया एवं चार पहिया वाहनों की बिक्री हुई। व्यापार मेले से परिवहन विभाग को 43.83 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था। साथ ही खरीदारों को भी छूट की कारण 43.83 करोड़ की बचत हुई।

2021 में कोविड-19 का संक्रमण होने की वजह से ग्वालियर व्यापार मेला नहीं लगा था। इसके चलते वाहनों पर छूट नहीं मिली थी। इस बार कुछ माडल को छोड़ शेष गाड़ियां आसानी से मिल रही हैं। यह प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो शासन को भेजा गया था।

मेले में बिकने वाले वाहनों को रोड टैक्स में 50 फीसदी छूट दिए जाने को लेकर आदेश जारी हो गए हैं। मेले से जो भी वाहन बिकेंगे, उनका स्थायी पंजीयन परिवहन कार्यालय ग्वालियर में ही होगा।

– अरविंद सक्सेना, अपर परिवहन आयुक्त म.प्र.

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