ग्वालियरमध्य प्रदेश

होली खेलने के लिए झूठ बोलकर नगर निगम से मंगाया पानी का टैंकर, पता चलने पर लगा 5 हजार का जुर्माना

ग्वालियर। होली खेलने के लिए झूठ बोलकर फायर ब्रिगेड का टैंकर मंगवाने वाले एक कंपनी के मैनेजर पर नगर निगम ने पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला विंडसर हिल स्थित फायर ब्रिगेड के पानी के दुरुपयोग का है। इस मामले में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को भी नोटिस जारी किया गया है।

फायर ब्रिगेड के नोडल अफसर विवेक दीक्षित ने बताया कि विंडसर हिल्स कॉलोनी स्थित एसोटेक सीपी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने नगर निगम आयुक्त किशोर कन्याल को फोन कर कॉलोनी में पानी की मोटर खराब होने की जानकारी दी। उन्होंने समस्या का समाधान होने तक पानी की व्यवस्था कराने का अनुरोध किया, जिस पर नगर निगम कमिश्नर ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी से पानी भेज दिया गया। बाद में पता चला कि इस पानी का उपयोग होली खेलने के लिए किया गया। यह नियमों के विरुद्ध है। इसे देखते हुए नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69 (4)5 सेक्शन 230 के तहत पानी को दूषित करने और इसका दुरुपयोग करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। फायर विभाग के वाहन चालक उस्मान खान के साथ ही विभाग के कर्मचारी राहुल यादव और रणविजय सिंह को नोटिस जारी किया है। नगर कंपनी के मैनेजर ने नगर निगम में जुर्माने की राशि जमा करा दी है।

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