
सुप्रीम कोर्ट ने साल 2022 के गुजरात दंगे मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली SIT रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। SIT की क्लीन चिट पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी है। कोर्ट ने जाकिया जाफरी की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि कोर्ट ने SIT की जांच रिपोर्ट को सही माना है।
क्या कहा अदालत ने ?
न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने SIT की मामले को बंद करने संबंधी रिपोर्ट के खिलाफ दायर जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज करने के विशेष मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि जाकिया जाफरी की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
कौन है जाकिया जाफरी ?
जाकिया जाफरी साल 2002 में गुजरात दंगों के दौरान के मारे गए कांग्रेस के सांसद एहसान जाफरी की पत्नी हैं। बता दें कि एहसान जाफरी 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद में गुलबर्ग सोसाइटी में मारे गए 68 लोगों में शामिल थे। जाकिया जाफरी ने SIT की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी।
SIT ने दाखिल की थी क्लोजर रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद SIT ने दंगों की व्यापक साजिश के पहलू की जांच की। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपने कार्यालय में बुलाकर पूछताछ की। 2012 में SIT ने मजिस्ट्रेट के पास क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। SIT ने CM मोदी समेत 63 लोगों के साजिश में हिस्सेदार होने के आरोप को गलत पाया।
जाकिया ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में इस रिपोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट पेटिशन दाखिल की। इसे मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया है। 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने भी मजिस्ट्रेट के आदेश को सही करार दिया।
ये भी पढ़ें- Maharashtra Political Crisis Update : एकनाथ शिंदे का पलड़ा भारी! 50 के पार जा सकती है शिवसेना विधायकों की संख्या