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सरेंडर करने पर नक्सली को जमीन देगी सरकार

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार 22 अगस्त को भोपाल में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इस दौरान करीब दो दर्जन प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। प्रमुख प्रस्तावों में मध्यप्रदेश नक्सली आत्मसमर्पण पुनर्वास सह राहत नीति 2023 है। नीति के तहत प्रावधान किया जा सकता है कि किसी नक्सली के आत्मसमर्पण करने पर उसे सरकार नि:शुल्क जमीन देगी। एक निश्चित राशि भी दी जाएगी और आवास सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही बच्चों के लिए रोजगार प्रदान करने जैसे प्रावधान भी किए जा सकते हैं। कैबिनेट में नर्सिंग महाविद्यालयों के लिए नर्सिंग शिक्षक संवर्गों के नवीन पदों को भी मंजूरी मिल सकती है। इसी तरह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जिला पंचायत सदस्यों और जनपद पंचायत सदस्यों का मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी।

पुलिस के लिए की गई घोषणाओं पर प्रस्ताव

प्रदेश के पुलिस आरक्षकों और अधिकारियों के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की थीं। इनमें पौष्टिक आहार भत्ता एक हजार रुपए करने, आरक्षक से लेकर प्रधान आरक्षक तक वर्दी के लिए मिलने वाला भत्ता 5 हजार रुपए करना, राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को पांचवां वेतनमान देने और भोजन भत्ता आदि है। इन्हें भी प्रस्ताव में शामिल किया गया है।

ये प्रमुख प्रस्ताव भी लाए जा रहे हैं

  • मप्र उच्च न्यायालय में ट्रांसलेशन सेल का गठन किए जाने के लिए अनुवादक, मुख्य अनुवादक, अनुभाग अधिकारी एवं सहायक ग्रेड 3 के पदों का सृजन।
  • राज्य के पेंशनरों को देय मंहगाई भत्ते की दर में दिनांक 1 जुलाई 2023 से बढ़ोत्तरी ।
  • बैतूल जिले की आमला तहसील को अनुभाग का दर्जा देना।
  • नर्सिंग महाविद्यालयों के लिए नर्सिंग शिक्षक संवर्गों के नवीन पद।
  • भारत सरकार के नवीन मापदंड के अनुसार मिशन शक्ति उपयोजना सामर्थ्य अंतर्गत शक्ति सदन का संचालन करने की मंजूरी।
  • वर्ष 2023-24 से 7 नए कॉलेज, पूर्व से संचालित 1 कॉलेज में नवीन संकाय और पूर्व से संचालित 1 शासकीय कॉलेज में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय प्रारंभ किए जाना।
  • पार्वती जलाशय को उत्कृष्ट मत्स्य केंद्र के रूप में विकसित करना।
  • परिवहन विभाग की जिला भिंड स्थित बस डिपो की भूमि को बेचने की मंजूरी।
  • प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम में रबी वर्ष 2021-22 विपणन वर्ष 2022-23 में चना, मसूर एवं सरसों उपार्जन के संबंध में प्रस्ताव।

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